आज़म खान की जेल मुंतकली की अर्ज़ी खारिज, सीतापुर जेल में ही रहेंगे
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आज़म खान की जेल मुंतकली की अर्ज़ी खारिज, सीतापुर जेल में ही रहेंगे

सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी (सपा) एमपी (MP) आज़म खान एंड फैमिली को रामपुर की MP/MLA अदालत से झटका लगा है. आज़म खान की जेल शिफ्टिंग की अपील अदालत ने खारिज कर दी है

फाइल फोटो...

सैय्यद आमिर/रामपुर: सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी (सपा) एमपी (MP) आज़म खान एंड फैमिली को रामपुर की MP/MLA अदालत से झटका लगा है. आज़म खान की जेल शिफ्टिंग की अपील अदालत ने खारिज कर दी है. जिसके बाद अब आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म खान को सीतापुर जेल में ही रहना होगा.

वहीं तंजीन फातिमा के ख़राब सेहत का हवाला देते हुए उनकी भी जेल शिफ्टिंग के लिए अपील की गई थी. जिसपर अदालत ने इंतेज़ामिया पर फैसला छोड़ा दिया है. अब इंतेज़ामिया कानून के मुताबिक इस पर फैसला लेगा.

बता दें कि जुमेरात को तंजीन फातिमा और अब्दुल्लाह आजम के दो मामलों में समाअत होनी है. लेकिन इनको अदालत में पेश नहीं किया जाएगा. असिस्टेंट गवर्नमेंट एडवोकेट राम अवतार सैनी ने बताया कि क्वालिटी बार के मामले में अब्दुल्लाह आज़म और तंजीन फातिमा पर मुकदमा दर्ज हुआ था. वहीं एक मामला हमसफर रिसॉर्ट्स का है. जिसमें ग़लत तरीके से सरकारी नाले की ज़मीन को कब्जे में लेने का इल्ज़ाम है.

इससे पहले बुध को सपा एमपी आजम खान, उनकी एहलिया तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम पर दर्ज दो पासपोर्ट और दो पैदाइशी सर्टिफिकेट मामले में मंगल को रामपुर एडीजे-6 की अदालत में समाअत हुई. अदालत ने आजम खान एंड फैमिली की ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी. क़रीब एक घंटे की बहस के दौरान पुलिस ने आज़म खान पर दर्ज शत्रु संपत्ति मामले में भी कस्टडी की मांग की. जिस पर अदालत ने 7 मार्च को समाअत का वक्त दिया है.

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