Azam Khan की असेंबली मेंबरशिप क्यों की गई रद्द? हाल में 2 और MLA पर हुआ है एक्शन
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Azam Khan की असेंबली मेंबरशिप क्यों की गई रद्द? हाल में 2 और MLA पर हुआ है एक्शन

Azam Khan assembly membership cancelled: आज़म ख़ान की असेंबली मेंबरशिप रद्द हो गई है. आपको बता दें कि कल कोर्ट ने उन्हें हेट स्पीच के मामले में क़ुसूरवार क़रार दिया था.

Azam Khan की असेंबली मेंबरशिप क्यों की गई रद्द? हाल में 2 और MLA पर हुआ है एक्शन

*//*/Azam Khan assembly membership cancelled: आज़म ख़ान की असेंबली की मेंबरशिप रद्द हो गई है. आपको बता दें कल साबिक़ एमएलए के ख़िलाफ़// हेट स्पीच के मामले में 27 अक्टूबर को कोर्ट का फैसला आया था. जिसमें उन्हें अदालत ने तीन साल की सज़ा सुनाई थी और 25 हज़ार रुपये जुर्माना भी देने की बात कही गई थी. जिसके बाद ये बात सामने आई थी कि कोर्ट के इस फैसले के बाद आज़म ख़ान की रूक्नियत (मेंबरशिप) रद्द की जा सकती है.

आज़म ख़ान की असेंबली मेंबरशिप क्यों रद्द की गई?

ग़ौरतलब है कि आज़म ख़ान पर इश्तेआल अंगेज़ (भड़काऊ) बयान देने का मामला चल रहा था. जिसमें कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सज़ा सुनाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में हुक्म जारी किया था कि अगर किसी एमपी या एमएलए को किसी भी मामले में 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है तो उसकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी.

क्या था पूरा मामला?

जान लें कि आज़म ख़ान को 2019 के एक मामले में क़ुसूरवार क़रार दिया गया है. उन्होंने मिलक कोतवाली इलाक़े के खातानगरिया गांव में रैली को ख़िताब किया था. उस दौरान आज़म ख़ान पर इल्ज़ाम लगा था कि अपनी तक़रीर के दौरान उन्होंने कई उकसाने वाले बातें की हैं. जिसकी वजह से नफरत फैल रही है. इस स्पीच का वीडियो भी काफी वायरल हुआ था.

इससे पहले भी हो चुका है एक्शन

आपको बता दें कि हाल ही में आरजेडी के एक्स एमएलए अनन्त कुमार सिंह की असेंबली मेंबरशिप रद्द हुई थी. उन्हें ग़ैर क़ानूनी हथियार रखने के मामले में कोर्ट ने तीन साल की सज़ा सुनाई थी. आने वाले दिनों में इस सीट पर इलेक्शन भी होना है.

अनिक कुमार सहनी की मेंबरशिप रद्द

हाल ही में आरजेडी के साबिक़ एमएलए अनिल कुमार सहनी की भी मेंबरशिप रद्द हो चुकी है. दरअसल अनिल ने एयर इंडिया का फर्ज़ी बिल बनाया था. उस दौरान वह जेडीयू में हुआ करते थे. लेकिन वह पार्टी छोड़कर आरजेडी में आ गए. जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें क़ुसूरवार क़रार देते हुए सज़ा सुनाई और उनकी रूक्नियत रद्द कर दी गई.

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