Azam Khan और बेटे को Supreme Court ने दी राहत, इस मामले में मिली जमानत
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Azam Khan और बेटे को Supreme Court ने दी राहत, इस मामले में मिली जमानत

अदालत ने हिदायत दी है कि निचली अदालत के ज़रिए मुखबिर का बयान दर्ज करने के बाद आजम खान (Azam Khan) और उनके बेटे अब्दुल्ला (Abdullah Azam) को जालसाजी मामले में जमानत दी जाए. 

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नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता आजम खान (Azam Khan) और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है. जानकारी के मुताबिक जन्मतिथि में फर्जीवाड़ा करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्लाह को जमानत दे दी है. 

अदालत ने हिदायत दी है कि निचली अदालत के ज़रिए मुखबिर का बयान दर्ज करने के बाद आजम खान (Azam Khan) और उनके बेटे अब्दुल्ला (Abdullah Azam) को जालसाजी मामले में जमानत दी जाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह चार हफ्ते में किया जाए. बता दें कि जमानत मिलने के बाद भी अब्दुल्लाह अभी जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं.

आजम खान की जमानत के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतराज जाहिर किया है. इसपर कोर्ट ने सवाल किया कि क्या इस मामले में अभी भी कस्टडी की जरूरत है? कोर्ट के इस सवाल पर जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वकील एसवी राजू ने बताया कि आजम खान के खिलाफ कई गंभीर मामलों में FIR दर्ज है. 

आजम खान और अब्दुल्लाह आजम पर आरोप है की पहला पैन कार्ड मौजदू होने के बाद भी दूसरा पैन कार्ड बनवाया और पहले पैन कार्ड की जानकारी छुपाई. आज़म खान के वकील सिब्बल ने कहा सरकार ने पासपोर्ट और पैन कार्ड मामले में अलग अलग FIR दर्ज की है. जबकि इस मामले में मुख्य FIR में आज़म खान को ज़मानत मिल चुकी है.

आरोपी को जेल में रखने के लिए सरकार ने एक ही मामले में अलग अलग FIR दर्ज किया है. यही हाल अबुल्लाह आज़म खान का है. आज़म खान के वकील कपिल सिब्बल ने कहा की आज़म खान को तीन मामलों को छोड़ कर सभी मामलों मे ज़मानत मिल चुकी है.

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