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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बाबरी मस्जिद (Babri Masjid) गिराने के मुजरिमाना मामले की समाअत 31 अगस्त तक पूरी करने को कहा है. पहले तय मीआद के मुताबिक अप्रैल में लखनऊ की निचली अदालत को फैसला दे देना था, लेकिन अभी भी सभी गवाहों के बयान दर्ज नहीं हुए. जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने वक्त बढ़ाते हुए कहा कि बयान दर्ज करने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग का इस्तेमाल किया जाना चाहिए.
जस्टिस आर एफ नरिमन (RF Nariman) और जस्टिस सूर्य कांत की बेंच ने वीडियो कांफ्रेस के ज़रिए से इस मामले की समाअत करते हुए खास अदालत में चल रहे मुकदमे की कार्यवाही पूरी करने के लिये नयी तारीख मुकर्रर की है.
बता दें कि भाजपा के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी (Lal Krishna Advani), मुरली मनोहर जोशी (Murli Manohar Joshi) और उमा भारती (Uma Bharti) के साथ ही राजस्थान के साबिक गवर्नर कल्याण सिंह वगैरा (Kalyan Singh) बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने के मुजरिमाना मामले मुकदमे सामना कर रहे हैं.
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