बैंक कस्टमर्स के लिए है ज़रूरी खबर: 30 जून तक नहीं किया यह काम तो उठाना पड़ सकता है नुकसान
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बैंक कस्टमर्स के लिए है ज़रूरी खबर: 30 जून तक नहीं किया यह काम तो उठाना पड़ सकता है नुकसान

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2021 तय की है. अगर आप 30 जून तक ऐसा नहीं करते तो आपका पैन कार्ड बंद हो जाएगा

 

अलामती तस्वीर

नई दिल्ली: अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं कराया है तो जल्दी से इसे लिंक करा लें. दरअसल, भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक नोटिस जारी कर इस महीने के आखिर तक यानी 30 जून तक अपने पैन-आधार कार्ड को लिंक करने की अपील की है. दरअसल, बैंक यह सूचना इनकम टैक्स कानूनों को लेकर जारी काफर रही है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2021 तय की है. अगर आप 30 जून तक ऐसा नहीं करते तो आपका पैन कार्ड बंद हो जाएगा. इसके अलावा इनकम टैक्स कानून के तहत आपको 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है.

दीगर सर्विस भी हो सकती है बंद 
एसबीआई ने कहा है कि तयशुदा नियमों को नहीं मानने पर कस्टमर्स की दीगर सर्विस भी मुतासिर होंगी. यहाँ तक कि खातों से लेन- देन भी बंद हो सकता है. बैंक ने इसकी जानकारी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर दी है. 

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बैंकिंग सेक्टर से दूसरी बड़ी खबर
दूसरी जानिब, एसबीआई, एचडीएफसी, आईआईसीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा ने सीनियर सिटीजन्स को स्पेशल FD का पेशकश दे रहे हैं, जो स्कीम अब 30 जून 2021 तक चलेगी. इसके तहत सिलेक्टेड मैच्योरिटी पीरियड वाली एफडी में सीनियर सिटीजन्स को लागू ब्याज दर के ऊपर 0.50 फीसदी तक के एक्स्ट्रा ब्याज की पेशकश दी जा रही है. इस ऑफर की मियाद 31 मार्च थी जिसे बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया गया था. यानी अब उनके पास ये फायदा उठाने के सिए सिर्फ तीन हफ्ते का वक्त बाकी है.

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