हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका में कहा गहा गया है कि कॉलेज परिसर में इस्लामिक प्रथा के तहत हिजाब पहनने सहित जरूरी धार्मिक प्रथाओं को अपनाना उनका मौलिक अधिकार है.
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बंगलुरु: हिजाब विवाद मामले पर आज कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित की सिंगल बेंच ने कॉलेजों में हिजाब पर बाबंदी को चुनौती देने वाली अर्जियों को बड़ी पीठ के पास भेज दिया है. इस मामले में अब सुनवाई बड़ी बेंच करेगी.
इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य के कई जिलों में बढ़ते हिजाब विवाद के बीच विद्यार्थियों और आम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी. कर्नाटक के शहर उडुपी में सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी महिला कॉलेज में पढ़ने वाली कुछ छात्राओं की तरफ से दायर याचिका की सुनवाई के बाद अदालत ने कहा था कि इस पर अब बुधवार को आगे की सुनवाई होगी.
हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका में कहा गहा गया है कि कॉलेज परिसर में इस्लामिक प्रथा के तहत हिजाब पहनने सहित जरूरी धार्मिक प्रथाओं को अपनाना उनका मौलिक अधिकार है.
हिजाब पर बढ़ते विवाद के मद्देनजर कर्नाटक हाई कोर्ट ने लोगों से अपील की है कि वह राज्य में शांति बनाए रखें और संविधान में विश्वास करें. हिजाब विवाद के बाद कर्नाटक में कई जगह दो गुटों में पत्थरबाजी हुई है. एक कॉलेज में एक मुस्लिम लड़की कॉलेज में अपना असाइंमें जमा करने जा रही थी इसी दौरान कुछ लड़कों ने केसरिया रंग का मफलर पहन कर उस लड़की को हिजाब पहन कर कॉलेज में दाखिल होने से रोका तो लड़की ने अल्लाहुअकबर का नारा लगाया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस पर काफी हंगामा बर्पा है.
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कर्नाटक में तीन दिन के लिए स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए हैं.
कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु शहर में किसी भी स्कूल के 200 मीटर के दायरे में कोई मुजाहिरा नहीं करने को कहा है. प्रशासन ने प्रदर्शनों पर रोक के लिए धारा 144 लगा दी है. यह फैसला अगले सप्ताह तक लागू रहेगा.
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