अदालत ने कहा कि, "हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के ताज़ा आंकड़ें बताते हैं कि इन लोगों (तब्लीगी जमातियों) के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी.
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मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने तब्लीगी जमातियों के खिलाफ दाखिल एफआईआर को खारिज कर दिया है. हाई कोर्ट ने तब्लीगी जमात से जुड़े गैरमुल्की शहरियों के खिलाफ दाखिल FIR को खारिज करते हुए कहा,"एक सियासी हुकूमत उस वक्त बलि का बकरा ढूंढने की कोशिश करती है, जब वबा या मुसीबत आती है और हालात बताते हैं कि इन गैरमुल्कियों को बलि का बकरा बनाने के लिए चुना गया था."
अदालत ने कहा कि, "हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के ताज़ा आंकड़ें बताते हैं कि इन लोगों (तब्लीगी जमातियों) के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी. गैर मुल्कियों के खिलाफ की गई इस कार्रवाई पर अफसोस करने और नुकसान की भरपाई करने के लिए कुछ पाजीटिव इदकामात उठाने का यह सही वक्त है."
इसलिए इन गैरमुल्की और मुस्लिमों के खिलाफ उनकी मुबय्यना सरगरमियों के लिए कार्रवाई में गलत नीयत नजर आती है. अदालत ने इस मामले को लेकर मीडिया के रवैये पर भी सख्त ऐतराज़ ज़ाहिर किया है. इससे पहले दिल्ली के निज़ामुद्दीन मरकज़ में तब्लीगी जमात के लोग कोरोना से पॉज़िटिव पाए गए थे, जिसके बाद पूरे मुल्क के हालात इस तरह से बनाए गए जैसा कोरोना हिन्दुस्तान में तब्लीगी जमात से ही फैला हो.
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