बॉम्बे HC ने अनिल देशमुख को 12 नवंबर तक ED की कस्टडी में भेजा, स्पेशल कोर्ट का आदेश रद्द
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बॉम्बे HC ने अनिल देशमुख को 12 नवंबर तक ED की कस्टडी में भेजा, स्पेशल कोर्ट का आदेश रद्द

ED custody: आज अनिल देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट का रुख किया था. ईडी ने देशमुख (Anil Deshmukh) की कस्टडी की मांग की थी.

Pic courtesy: PTI
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मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को न्यायिक हिरासत में भेजने का स्पेशल कोर्ट का आदेश रविवार को रद्द कर दिया और उन्हें धन शोधन मामले में 12 नवंबर तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) की हिरासत में भेज दिया.

आज अनिल देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट का रुख किया था. ईडी ने देशमुख (Anil Deshmukh) की कस्टडी की मांग की थी. बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के कल के फैसले को पलट दिया और अनिल देशमुख को 12 नवंबर तक ईडी कस्टडी में भेजने का फैसला सुनाया.

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गौरतलब है कि 1 नवंबर को अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को 12 घंटो की पूछताछ के बाद उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था. देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था. अनिल देशमुख कल तक ईडी की कस्टडी में थे. कल (6 नवंबर, शनिवार) उनकी ईडी कस्टडी खत्म हो गई थी. इसलिए ईडी ने उन्हें PMLA के तहत स्पेशल कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने अनिल देशमुख की कस्टडी को और 13 दिनों के लिए बढ़ा दिया. 

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गौरतलब है कि ईडी ने भ्रष्टाचार और ओहदे के गलत इस्तेमाल के आरोपों पर 21 अप्रैल को एनसीपी नेता के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज की गयी एफआईआर के बाद देशमुख और उनके साथियों के खिलाफ जांच शुरू की थी. ईडी ने पहले देशमुख के निजी सचिव के तौर पर काम कर रहे अतिरिक्त जिलाधीश पद के अधिकारी संजीव पलांदे और देशमुख के निजी सहायक कुंदन शिंदे को गिरफ्तार किया था.
(इनपुट- भाषा के साथ भी)

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