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ानई दिल्ली: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बुधवार को हैदराबाद पुलिस ने सीएम सरमा के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं की ओर से दो दिन पहले दर्ज कराई गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सरमा के खिलाफ जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 504 और 505 (2) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस अधिकारियों की एक टीम तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीपीसीसी) के प्रमुख ए. रेवंत रेड्डी के आवास पर गई और उन्हें सरमा के खिलाफ दर्ज एफआईआर के बारे में सूचित किया.
रेवंत रेड्डी ने हालांकि एफआईआर में लागू धाराओं पर असंतोष व्यक्त किया और पुलिस में एक नई शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने कहा कि एफआईआर में लागू धाराओं ने किए गए अपराध की गंभीरता को कम किया है. वह चाहते थे कि पुलिस सरमा के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 (ए), 294 और 509 के तहत भी मामला दर्ज करे.
कांग्रेस नेता ने यह भी मांग की कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव महाधिवक्ता और कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श करके सरमा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें. टीपीसीसी प्रमुख ने स्पष्ट किया कि जब तक सरमा के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक वे चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा, "अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे."
इससे पहले, रेवंत रेड्डी और राज्य में कांग्रेस पार्टी के अन्य प्रमुख नेताओं को सरमा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर उनके नियोजित विरोध प्रदर्शन से पहले बुधवार को नजरबंद कर दिया गया था. कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता मल्लू भट्टी विक्रमार्क, विधायक जीवन रेड्डी, पूर्व मंत्री मोहम्मद अली शब्बीर और अन्य नेताओं को सुबह से ही नजरबंद कर दिया गया था.
आपको बता दें पिछले हफ्ते, सरमा ने 2016 में पाकिस्तान में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने के लिए राहुल गांधी की आलोचना करते हुए उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने टिप्पणी करने के लिए अपने असम समकक्ष की निंदा की और उन्हें बर्खास्त करने की मांग की थी.
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