हाथरस केस में CBI ने चार्जशीट में कहा- लड़की के साथ गैंगरेप, पुलिस को भी बताया मुजरिम
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हाथरस केस में CBI ने चार्जशीट में कहा- लड़की के साथ गैंगरेप, पुलिस को भी बताया मुजरिम

हाथरस केस में सीबीआई ने चार्जशीट में यूपी पुलिस को जांच में मुजरिम माना है. चार्जशीट में कहा गया है कि पीड़िता के साथ गैंगरेप हुआ था. संदीप का पीड़िता के साथ अफेयर था लेकिन पीड़िता ने संदीप के साथ बातचीत बंद कर दी थी. इसके बाद संदीप ने अपने साथी रवि और लवकुश के साथ मिलकर गैंगरेप किया था.

फाइल फोटो

लखनऊ: हाथरस केस में सीबीआई ने चार्जशीट में यूपी पुलिस को जांच में मुजरिम माना है. चार्जशीट में कहा गया है कि पीड़िता के साथ गैंगरेप हुआ था. संदीप का पीड़िता के साथ अफेयर था लेकिन पीड़िता ने संदीप के साथ बातचीत बंद कर दी थी. इसके बाद संदीप ने अपने साथी रवि और लवकुश के साथ मिलकर गैंगरेप किया था. सीबीआई ने इस पूरे मामले में 80 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की थी. तीन दर्जन से ज्यादा गवाह भी बनाए गए हैं. स्पेशल जस्टिस एससी-एसटी कोर्ट में इस मामले में 4 जनवरी को सुनवाई होनी है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में यूपी के मशहूर हाथरस केस से मुतअल्लिक आडियो विजुअल पेश करने को कहा था. इसमें सीबीआई की जांच टीम ने अपनी चार्जशीट फाइल की. इसमें साफ कहा कि यूपी पुलिस ने केस को दबाने की कोशिश की थी. पीड़िता के साथ गैंगरेप हुआ था, उसके प्रेमी संदीप ने अपने साथियों संग मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था.

हाथरस कांड में सीबीआई ने मुल्ज़िमों के खिलाफ अदालत में दाखिल किए गए आरोप पत्र में अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में बिटिया के आखिरी बयान को मुख्य आधार माना गया. बयान में चारों आरोपियों संदीप, रामू, रवि व लवकुश पर सामूहिक दुष्कर्म करने और हत्या का प्रयास करने की बात कही गई थी.

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उत्तर प्रदेश के हाथरस में कथित गैंगरेप और हत्याकांड में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 18 दिसंबर को चार्जशीट दाखिल की थी. इस मामले की आईओ सीमा पाहुजा और सीबीआई के अफसर हाथरस जिला कोर्ट पहुंचे थे. सीबीआई ने एससी/एसटी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी.

आरोप पत्र के मुताबिक, सीबीआई ने संदीप और पीड़िता के बीच के रिश्तों का खुलासा किया गया है. जांच में सीबीआई को पता चला कि दोनों के घर नजदीक थे और दोनों में दो-तीन साल से संबंध थे. ग्रामीणों से पूछताछ में यह बात सीबीआई के समक्ष सामने भी आई. यही नहीं आरोपी और उसके पिता की सीडीआर खंगालने पर पता चला कि अक्तूबर 2019 से मार्च 2020 तक पीड़िता व संदीप के बीच काफी बातचीत होती थी.

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14 सितंबर को गंभीर हालत में मिली थी युवती
हाथरस कांड की पीड़िता 14 सितंबर को अपने गांव के ही खेत में गंभीर हालत में मिली थी. बाद में उसे अलीगढ़ के अस्पताल और उसके बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. जहां 29 सितंबर को इलाज के दौरान मौत हो गई थी. इसके बाद कथित तौर पर परिवार की मंजूरी के बिना पुलिस ने आनन-फानन में उसका दाह-संस्कार कर दिया था. यूपी पुलिस की एसटीएफ ने रेप की बात भी नकार दी थी. वारदात के बाद पीड़िता ने अपने ही गांव के 4 लड़कों पर गैंग रेप का आरोप लगाया था, जिसके बाद लोकल पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया था.

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सीबीआई ने चारों के खिलाफ दाखिल किया था आरोप-पत्र
सीबीआई ने विशेष न्यायालय एससी-एसटी कोर्ट में बिटिया के साथ हुई घटना में चारों आरोपियों संदीप, रवि, रामू और लवकुश के खिलाफ (धारा 376, 376 ए,376 डी.302 व 3(2)(5) एससी-एसटी एक्ट के तहत) आरोप पत्र दाखिल किया था.

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