लॉकडाउन के बीच मरकज़ी हुकूमत ने बड़ी राहत देते हुए कुछ शर्तों के साथ दुकानें खोलने की इजाज़त दी है.वज़ारते दाखिला की ओर से इसके लिए बाकायदा गाइडलाइन्स भी जारी की गई हैं.
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नई दिल्ली: मरकज़ी हुकूमत ने लॉकडाउन के बीच आवाम को कुछ राहत देने का फैसला लिया है. जुमे को जारी किए गए आदेश के बाद सनीचर से जरूरी सामानों से जुड़ी दुकानों के अलावा गैरजरूरी सामानों के दुकानें खोली जा सकती हैं लेकिन कुछ शर्तों के साथ. हालांकि मार्केट और शॉपिंग मॉल्स पूरी तरह अभी बंद रहेंगे. इन दुकानों में काम करने वालों को लॉकडाउन के लिए जारी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा.
रमजान का पाक महीना आज से शुरू हो गया है. जुमे को वज़ारते दाखिला ने डिजास्टर मैनेजमेंट ऐक्ट 2005 के तहत 15 अप्रैल को जारी अपने आदेश में तरमीम करते हुए गैरजरूरी सामानों की दुकानों को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी है.लॉकडाउन के दौरान मुल्क के सभी रियासतों और मरकज़ी शासित रियासतों में दुकानें और Establishment act के तहत रजिस्टर्ड और म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपलिटी इलाकों में मौजूद रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और पड़ोस (गली मोहल्ले) की दुकानों के साथ ही एकल दुकानें खोलने की इजाज़त होगी.
#COVID19 update
All registered shops regd under Shops & Establishment Act of respective States/ UTs, including shops in residential complexes, neighborhood & standalone shops exempted from #lockdown restrictions.Prohibited: Shops in single & multi brand malls pic.twitter.com/NNz9abgWdA
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) April 24, 2020
हालांकि मरकज़ी वज़ारते दाखिला की ओर से जारी इस नए आदेश के बाद लोगों के साथ साथ दुकानदारों को भी दुविधा में डाल दिया है. दरअसल हुकूमत के इस आदेश का क्या मतलब है और कहां कौन सी दुकान खुलेगी और कहां नहीं..आपको बताते हैं..
किन दुकानों को खोलने की मिली इजाज़त
1. संबंधित रियासत / मरकज़ी शासित रियासतों की दुकानें और Establishment act के तहत रजिस्टर्ड सभी दुकानें, जिनमें नगर निगमों और नगर पालिकाओं के बाहर आवासीय परिसरों और बाजार परिसरों में दुकानें शामिल हैं, को खोलने की इजाज़त होगी.
2. म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपलिटी इलाकों की सीमा के भीतर, पड़ोस की दुकानें, स्टैंड-अलोन शॉप्स और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाएगी।
3- इन दुकानों में सिर्फ 50 फीसद स्टाफ ही फिलहाल काम कर पाएंगे। उन्हें मास्क लगाना अनिवार्य होगा और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी जरूरी होगा।
4. ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण इलाकों में, सभी बाजारों को खोलने की इजाज़त दी गई है.
5. कुछ शर्तों के साथ शहरी इलाकों में, गैर-ज़रूरी सामानों और सर्विसेज को संचालित करने की इजाज़त दी जाएगी, बशर्ते वे आवासीय इलाकों में हों.
6. ग्रामीण इलाकों में, गैरज़रूरी सर्विसेज़ को सभी तरह की दुकानों में बेचा जा सकता है.
7. कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच पड़ोस की सभी छोटी दुकानों को खोलने की इजाज़त होगी.
इन हालातों में नहीं मिलेगी छूट
वज़ारते दाखिला की ओर से जारी नए आदेश के मुताबिक हॉटस्पॉट्स और कंटेनमेंट जोन्स में गैरजरूरी सामानों की दुकानें अब भी नहीं खुल सकेंगी. कोरोना वायरस हॉटस्पॉट्स में केंद्र की ओर से लॉकडाउन नियमों में दी गई ढील लागू नहीं होगी. आदेश के बाद पैदा हुए कन्फ्यूज़न को गौतमबुद्ध नगर इंतेजामिया ने साफ करते हुए कहा कि हॉटस्पॉट्स में कोई छूट नहीं दी जाएगी, लिहाजा वहां मरकज़ी के नए नियम लागू नहीं होंगे.इसके साथ ही छूट नहीं मिलने में ये भी आदेश भी लागू हैं..
1. म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपलिटी की सीमा के बाहर मल्टी ब्रांड और एकल-ब्रांड मॉल में दुकानें नहीं खुलेंगी.
2. म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपलिटी की सीमा के भीतर बाजार परिसरों, बहु-ब्रांड और एकल-ब्रांड मॉल में दुकानें नहीं खुलेंगी.
3. सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल भी बंद रहेंगे.
4. बड़ी दुकानें / ब्रांड / बाजार भी बंद रहेंगे.
5-शराब और अन्य वस्तुओं की बिक्री पर बैन जारी है.
राज्य अपने हिसाब से फैसले लेने के लिए आज़ाद
मरकज़ी हुकूमत की ओर से जुमे को जारी नए आदेश को लेकर देशभर के कारोबारियों में पैदा कन्फ्यूज़न को लेकर कैट के कौमी जनरल सेक्रेट्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि अभी हमें सभी रियासती हुकूमत के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा. दरअसल अलग-अलग रियासत अपने यहां हालात के मद्देनजर दुकानों के खोले जाने को लेकर अपने अलग नियम बना सकते हैं.
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