मरकज़ी हुकूमत की तरफ़ से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि वैक्सीन वेस्टेज होने पर रियासतों को वैक्सीन की सप्लाई कम कर दी जाएगी.
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नई दिल्ली: मरकज़ी हुकूमत की तरफ़ से अब रियासतों को आबादी, कोरोना केस और वैक्सीनेशन की रफ्तार की बुनियाद पर मुफ्त में कोरोना वैक्सीन फराहम कराई जाएगी. वहीं मरकज़ी हुकूमत ने वैक्सीन बर्बाद करनी वाली रियासतों को इंतिबाह जारी किया है और कहा है कि अगर वैक्सीन बर्बाद की गई तो वैक्सीन की फराहमी कम दी जाएगी.
नई गाइडलाइंस 21 जून से होगी लागू
मरकज़ी हुकूमत ने वैक्सीनेशन की रिवाइज्ड गाइडलाइंस जारी की और 21 जून से ये गाइडलाइन्स पूरी तरह से लागू होंगी. नई गाइडलाइन के मुताबिक, मरकज़ी हुकूमत 75 फीसदी वैक्सीन प्रोक्योर करेगी. वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मरकज़ ने रियासतों को एडवाइजरी जारी की.
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कैसे मरकज़ी हुकूमत रियासतों को वैक्सीन फराहम करेगी
एडवाइजरी में कहा गया है कि तरजीह की बुनियाद पर सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर, 45 से ऊपर की उम्र के लोग, दूसरी डोज जिन लोगों ने नहीं ली हो और फिर आखिर में 18 से ऊपर की उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएं. रियासतों की आबादी, कोरोना मरीज़ों की तादाद और वैक्सीनेशन की रफ्तार के हिसाब से मरकज़ी हुकूमत रियासतों को वैक्सीन फराहम कराएगी.
वक्त से पहले मिलेगी जानकारी
एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि वैक्सीन वेस्टेज होने पर रियासतों को वैक्सीन की सप्लाई कम कर दी जाएगी. रियासतों कब वैक्सीन दी जाएगी, इसकी जानकारी पहले ही दे दी जाएगी. ससे रियासतों को इससे जरूरत के हिसाब से जिला स्तर और वैक्सीनेशन सेंटर तक वैक्सीन पहुंचाने में सहुलत मिलेगी. इसके अलावा रियासतों को वैक्सीनेशन सेंटर्स या जिला सतह पर वैक्सीन की मौजूदगी आम करनी होगी. साथ ही वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां 25 फीसदी फी माह डोज प्राइवेट अस्पतालों को बेच सकेंगे.
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प्राइवेट अस्पतालों के लिए तय की गई वैक्सीन की कीमत
एडवाइज़री के मुताबिक प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन के दाम से ऊपर फी डोज 150 रु से ज्यादा सर्विस चार्ज नहीं लेंगे और रियासती हुकूमतों की जिम्मेदारी होगी कि प्राइवेट अस्पतालों की निगरानी करें. इसके साथ ही रियासती हुकूमतें वैक्सीन बुकिंग के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या कॉल सेंटर भी शुरू कर सकते हैं.
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