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नई दिल्ली: कोरोना वायरस से जंग में सबसे अहम किरदार अदा कर रहे मेडिकल टीम पर हमला करने वालों की अब खैर नहीं है. हुकूमत ने इसके लिए सज़ा का ऐलान किया है. अब मेडिकल टीम पर हमला करने वालों को 3 महीने से 5 साल तक की सज़ा का प्रोविज़न है.
मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने ऐलान किया कि मुल्क में मेडिकल मुलाज़िमीन पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मेडिकल टीम पर हमले को गैर-ज़मानती जुर्म माना जाएगा.
दरअसल, मरकज़ी हुकूमत एक ऐसा ऑर्डिनेंस लेकर आई है जिसमें मेडिकल टीम पर हमला करने वालों को 3 से महीने से 5 साल तक की सज़ा प्रेविज़न है. इतना ही नहीं अगर मेडिकल टीम पर शदीद हमला करने वालों को 7 साल की भी सज़ा हो सकती है.
इसके अलावा हुकूमत ने यह भी साफ किया है कि किसी डॉक्टर की गाड़ी या क्लीनिक पर हमला होता है तो नुकसान की बाज़ारी कीमत से दोगुना हर्जाना वसूल किया जाएगा. वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी की कयादत में मरकज़ी कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें हुकूमत ने एक आर्डिनेंस के ज़रिये यह फैसला किया.
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