हाईवे पर सरकार चाहती है 140 KM/h की रफ़्तार; SC पहुंचा मामला
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हाईवे पर सरकार चाहती है 140 KM/h की रफ़्तार; SC पहुंचा मामला

केंद्र की गति सीमा (Speed Limit) पर अधिसूचना को रद्द करने के मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ  शीर्ष न्यायालय में अपील दायर की है.  

अलामती तस्वीर
अलामती तस्वीर

नई दिल्लीः केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नीतिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार ने राजमार्गों पर वाहनों की गति सीमा (Speed Limit) को 120 किमी प्रति घंटे ((120 kmph))तय करने वाली अधिसूचना को रद्द करने के मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की है. गडकरी ने आगे कहा कि वह एक विधेयक को अंतिम रूप देना चाहते हैं जिसे विभिन्न श्रेणियों की सड़कों के लिए वाहनों की गति सीमा को संशोधित करने के लिए संसद में पेश किया जाएगा. 
गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय ने राजमार्ग पर चलने वाले वाहनों की गति सीमा (Speed Limit) कम कर दी है. हमने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष न्यायालय में अपील दायर की है.  

वाहनों की गति सीमा में तालमेल बैठाने की जरूरत
गौरतलब है कि पिछले साल मद्रास उच्च न्यायालय ने राजमार्गों पर वाहनों के लिए गति सीमा के 120 किमी प्रति घंटे (120 kmph) की केंद्र सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया था. मंत्री ने कहा, ‘‘सड़कों की विभिन्न श्रेणियों के लिए वाहनों की गति सीमा क्या होनी चाहिए, इस पर एकमत नहीं है.’’ उन्होंने जोर देकर कहा कि विभिन्न श्रेणियों की सड़कों के लिए वाहनों की गति सीमा में तालमेल बैठाने की जरूरत है.

शहर की सड़कों के लिए 80 किमी प्रति घंटा 
पिछले साल गडकरी ने कहा था कि वह एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति सीमा को 140 किमी प्रति घंटा तक बढ़ाने के पक्ष में हैं. उन्होंने कहा था कि जहां राष्ट्रीय राजमार्गों पर चार लेन की सड़कों पर गति सीमा कम से कम 100 किमी प्रति घंटा होनी चाहिए, वहीं दो लेन की सड़कों और शहर की सड़कों के लिए 80 किमी प्रति घंटे और 75 किमी प्रति घंटे होनी चाहिए.

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