Chandigarh Mayor Election: सुप्रीम कोर्ट से BJP को लगा झटका; AAP कैंडिडेट को किया विजयी घोषित
Chandigarh Mayor Election: सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को मेयर घोषित किया है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन को लेकर आज सुनावई की, जिसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाई है.
Chandigarh Mayor Election: सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर घोषित किया है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन को लेकर आज सुनावई की, जिसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा, इस मामले में अदालत की अवमानना की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी 8 वोट को वैलिड कर दिया है, जिसे रिटर्निंग ऑफिसर ने अवैध घोषित किया था. इसके बाद कोर्ट में ही वोटों की गिनती हुई है. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आप के मेयर कैंडिडेट को विजयी घोषित किया है.
रिटर्निंग ऑफिसर पर भड़के CJI
मामले की सुनावई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, "सभी 8 वोट याचिकाकर्ता कैंडिडेट कुलदीप कुमार के पक्ष में थे. रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह ने अपने अधिकार से बाहर जाकर काम किया. वहीं, 19 फरवरी को सवाल पूछने से पहले हमने अनिल मसीह को गंभीर नतीजा भुगतने की चेतावनी भी दी थी. रिटर्निंग ऑफिसर ने 8 बैलेट पेपर पर अपना मार्क (x) लगाया था. रिटर्निंग ऑफिसर ने अपराध किया है. इसके लिए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो."
कोर्ट ने दिया था ये निर्देश
वाजेह हो कि मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने 19 फरवरी को रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने कुबूल किया था कि उन्होंने बैलेट पेपर पर क्रॉस (X) का निशान लगाया था. सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद इलेक्शन से संबंधित सभी ऑरिजनल वीडियो और दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह का वीडियो और बैलेट पेपर, जिसपर एक्स का निशान लगाया था, सभी बैलेट पेपर कोर्ट रूम में जमा कराया गया. जिसके बाद CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की.
क्या है पूरा मामला
चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. दायर याचिका में दोनों पार्टियों मेयर इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगाया था और रिटर्निंग ऑफिसर का वायरल हुआ वीडियो सबूत के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को बैलेट पेपर के साथ छेड़-छाड़ करते दिख रहे थे.