Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam1560215
Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंCJI चंद्रचूड़ ने उच्च न्यायालय के पांच नए न्यायाधीशों को दिलाई शपथ

CJI चंद्रचूड़ ने उच्च न्यायालय के पांच नए न्यायाधीशों को दिलाई शपथ

Suprme Court Judge: केंद्र सरकार और उच्चतम न्यायालय के बीच गतिरोध के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की नियुक्ति हो गई है. आज CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने पांचों जजों को शपथ दिलाई है.

CJI चंद्रचूड़ ने उच्च न्यायालय के पांच नए न्यायाधीशों को दिलाई शपथ

Suprme Court Judge: भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ ने उच्चतम न्यायालय के पांच नए न्यायाधीशों को सोमवार को पद की शपथ दिलाई. उच्चतम न्यायालय परिसर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में पांच न्यायाधीशों-न्यायमूर्ति पंकज मिथल, न्यायमूर्ति संजय करोल, न्यायमूर्ति पी वी संजय कुमार, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा को शपथ दिलाई गई. 

हाई कोर्ट के जज बने CJI

पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है. हालांकि ये अब भी स्वीकृत क्षमता से दो कम है. उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने पिछले साल 13 दिसंबर को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के लिए इन पांचों न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की थी. कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने इस साल चार फरवरी को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी वी संजय कुमार, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनोज मिश्रा को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का ऐलान किया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: चुनाव आयोग के दुश्मन हैं मतदान के दिन घर पर सोने वाले वोटर्स; आयोग कर रहा है बड़ी पलानिंग!

केंद्र और राज्य के बीच था गतिरोध

यह ऐलान उच्चतम न्यायालय और 25 उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर केंद्र और न्यायपालिका में गतिरोध के बीच की गई थी. उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली पर शीर्ष अदालत और सरकार ने खुले तौर पर अपने मतभेद व्यक्त किए हैं. रीजीजू ने हाल ही में कॉलेजियम प्रणाली को भारतीय संविधान के लिए ‘एलियन’ बताया था, जबकि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) अधिनियम और उससे संबंधित संविधान संशोधन अधिनियम को खारिज करने वाले उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर सवाल उठाए थे. न्यायमूर्ति बिंदल और न्यायमूर्ति कुमार के नामों की सिफारिश करते समय कॉलेजियम ने स्पष्ट किया था कि उसके द्वारा 13 दिसंबर 2022 को भेजे गए नामों को ‘शीर्ष अदालत में पदोन्नति में मौजूदा नामों पर तरजीह दी जाएगी.

उच्चतम न्यायालय ने की थी सिफारिश

एनजेएसी अधिनियम के तहत सरकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को बदलना चाहती थी. केंद्र सरकार ने पिछले शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय को भरोसा दिलाया था कि शीर्ष अदालत में पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिश को जल्द ही मंजूरी दे दी जाएगी. उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने 31 जनवरी को दो और न्यायाधीशों-इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार को शीर्ष अदालत में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी. एक बार उनके नाम को मंजूरी दे दी जाती है और वे शपथ ले लेते हैं, तो शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों के सभी 34 पद भर जाएंगे. 

Zee Salaam Live TV:

About the Author
author img
Siraj Mahi

सिराज माही युवा पत्रकार हैं. देश, दुनिया और मनोरंजन की खबरों पर इनकी अच्छी पकड़ है. ज़ी मीडिया से पहले वह 'ईटीवी भारत' और 'दि संडे पोस्ट' जैसे मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं. लिखने-पढ़ने के अलावा ...और पढ़ें

TAGS

Trending news