CM केजरीवाल ने जारी कीं नई गाइडलाईन, जानें दिल्ली में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
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CM केजरीवाल ने जारी कीं नई गाइडलाईन, जानें दिल्ली में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

CM केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में अब तक 10054 कोरोना के मामले हैं और 160 लोगों की अब तक मौत हुई है. हालांकि 4485 लोग ठीक हुए हैं. यानी 45% लोग ठीक हुए हैं.

CM केजरीवाल ने जारी कीं नई गाइडलाईन, जानें दिल्ली में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

नई दिल्ली: मुल्क भर में पीर को लॉकडाउन 4 का आगाज़ हो चुका है और आज दिल्ली के वज़ीरे दाखिला अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में लॉकडाउन 4 में किन-किन चीज़ों को छूट मिलेगी और किन-किन चीज़ों पर पाबंदी लगी रहेगी. इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली में कोरोना मरीज़ों की मौत का फीसद दूसरे सूबों कै मवाज़ने में कम है. 

CM केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में अब तक 10054 कोरोना के मामले हैं और 160 लोगों की अब तक मौत हुई है. हालांकि 4485 लोग ठीक हुए हैं. यानी 45% लोग ठीक हुए हैं. उन्होंने कहा कि हमें कोरोना वायरस के साथ जीने की आदत डालनी होगी क्योंकि जब तक कोरोना की दवा तैयार नहीं हो जाती तब तक कोरोना कहीं जाने वाला नहीं है. हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी. जो डेढ़ महीना लॉकडाउन रहा है उसमें दिल्ली हुकूमत ने कोरोना से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है.

ये चीज़ें रहेंगी बंद

सीएम केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में लॉकडाउन 4 के दौरान मेट्रो सर्विस बंद रहेगी, मज़हबी मकामात बंद रहेंगे, होटल बंद रहेंगे, मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, होटल मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर पर पाबंदी जारी रहेगी,  नाई की दुकान, सैलून, स्पा बंद रहेंगे, शाम 7 से सुबह 7 बजे तक घर से निकलने पर मनाही, रेस्टोरेंट को खोलने की इजाज़त लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी के लिए , कार पूलिंग की इजाज़त नहीं होगी.

ये चीज़ें होंगी शुरू

CM केजरीवाल ने बताया कि बस सर्विस पूरी दिल्ली में शुरू होगी. एक बस में केवल 20 मुसाफिर को सफर करने की इजाज़त होगी. बस में सवारियों के बैठने से पहले स्क्रीनिंग होगी. ट्रांसपोर्ट खुलेगा, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा में एक मुसाफिर को बैठने की इजाज़त होगी. टैक्सी में सिर्फ दो मुसाफिरों को ले जाने की इजाजत होगी. प्राइवेट गाड़ियां चलेंगी, गाड़ी में 2 मुसाफिर, बाइक पर एक, ऑड-ईवन के हिसाब से सभी बाज़ार खुलेंगे. ज़रूरी समान की दुकान रोज़ खुलेंगी लेकिन सोशल डिस्टेनसिंग पर अमल करना होगा. सभी तरह की इंडस्ट्री खुलेगी. सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर खुलेंगे लेकिन वर्क फ्रॉम होम को तरजीह दें. तामीरी काम भी शुरू होंगे, सिर्फ दिल्ली में रहने वाले मजदूरों के साथ. कंटेन्मेंट जोन में कोई सरगर्मी नहीं होगी और सबके लिए मास्क जरूरी होगा.

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