Delhi Covid Guidelines: सरकार ने ये भी कहा, 'छात्रों को भोजन और स्टेशनरी का सामान साझा करने से बचने का निर्देश दिया जाए.'
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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को स्कूलों के लिए कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि छात्रों और कर्मचारियों को बिना थर्मल स्कैनिंग के स्कूल परिसर में प्रवेश करने नहीं दिया जाए. इसमें यह भी कहा गया है कि अभिभावकों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे बच्चों के कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने पर उन्हें स्कूल न भेजें. सरकार ने ये भी कहा, 'छात्रों को भोजन और स्टेशनरी का सामान साझा करने से बचने का निर्देश दिया जाए.'
दिल्ली सरकार की तरफ जारी गई ये नई गाइडलाइन
गौरतलब है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में बीते दिनों फैसला लिया गया था कि अब राजधानी के स्कूल कोरोना के चलते बंद नहीं किए जाएंगे बल्कि नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को तैयार किया जाएगा. इस एसओपी की बुनियाद पर ही स्कूलों में कोरोना से निपटने की तैयारी होगी. इसी के तहत दिल्ली सरकार ने आज सात बिंदुओं वाली एसओपी जारी की है.
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दिल्ली में कोरोना की सूरते हाल
राष्ट्रीय राजधानी में पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि देखी गयी है. दिल्ली में गुरुवार को संक्रमण के 965 नए मामले आए. बुधवार को कोरोना वायरस के 1,009, मंगलवार को 632 और सोमवार को 501 मामले आए थे.
(इनपुट- भाषा के साथ भी)
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