WhatsApp की नई Privacy Policy पर हाईकोर्ट ने कहा- निजता भंग होती है तो कर दें डिलीट
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WhatsApp की नई Privacy Policy पर हाईकोर्ट ने कहा- निजता भंग होती है तो कर दें डिलीट

दिल्ली हाईकोर्ट में यह याचिका एक वकील के ज़रिए दाखिल की गई है. उनका कहना है कि सरकार को इस मामले कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए

फाइल फोटो

नई दिल्ली: व्हाट्सऐप (WhatsApp) की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर दाखिल की गई दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका पर सुनवार के दौरान अदालत ने बड़ी बात कही है. याचिकाकर्ता ने अदालत से अपील करते हु कहा था कि व्हाट्सऐप की नई पॉलिसी ने निजता (Privacy) से निजता भंग होती है. इसलिए सरकार पर कार्रवाई करे.

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अदालत ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि यह एक प्राइवेट ऐप है और अगर आपको अपनी निजता के बारे में फिक्र है तो आप व्हाट्सऐप छोड़ दें और किसी अन्य ऐप पर चले जाएं. यह स्वैच्छिक चीज है. इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है. 

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संविधान द्वारा दी गई निजता के हक के खिलाफ
दिल्ली हाईकोर्ट में यह याचिका एक वकील के ज़रिए दाखिल की गई है. उनका कहना है कि सरकार को इस मामले कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए. क्योंकि यह संविधान के द्वारा दिए गए निजता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है. याचिकाकर्ता ने यह भी दलील दी कि व्हाट्सऐप और फेसबुक इकट्ठे किए गए डाटा से यूजर्स के व्यवहार का विश्लेषण करते हैं. 

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जिसके दवाब में अदालत ने कहा कि सिर्फ व्हाट्सऐप ही नहीं सभी एप्लिकेशन ऐसा सकती हैं. क्या आप Google Map का इस्तेमाल करते हैं? क्या आप जानते हैं कि यह आपके डेटा को कैप्चर और सांधा करता है. 

याद रहे कि व्हाट्सऐप ने हाल ही में प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव किया था और यूज़र्स को इसका नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर दिया था. जिमें बताया गया था कि व्हाट्स ऐप का इस्तेमाल करने के लिए यूज़र्स को 8 फरवरी 2021 तक नई शर्तों पर सहमति जतानी होगी. नहीं तो आप वाह्ट्स ऐप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. 

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व्हाट्सऐप का यह कदम सोशल मीडिया पर तमाम चर्चा का मौजू बना रहा और तमाम लोगों इस कदम का विरोध किया. जिसके बाद व्हाट्सऐप ने अपनी नई पॉलिसी को मई महीने तक के लिए बढ़ा दिया है. 

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