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नई दिल्ली: अलग-अलग क्वॉरंटीन सेंटर में मौजूद तबलीगी जमात से जुड़े 955 गैर मुल्की जमातियों को दिल्ली हाई कोर्ट ने दूसरी जगहों पर शिफ्ट करने का हुक्म दिया है. यह हुक्म हाईकोर्ट ने जमातियों की उस अर्ज़ी को खारिज करते हुए सुनाया जिसमें जमातियों ने कहा था कि उनकी क्वॉरंटीन मीआद पूरी हो चुकी है लेकिन उन्हें फिर भी क्वारंटाइन सेंटर में ही रखा हुआ है.
हाईकोर्ट ने कहा कि ये तबलीगी जमाती अब 9 जगहों अलग-अलग जगहों पर शिफ्ट किए जाएंगे और बगैर किसी इत्तेला के यह लोग इन जगहों को छोड़कर नहीं जा सकते है. साथ ही शिफ्ट किए जाने वाले हर शख्स के ब्यौरे की एक लिस्ट बनाई जाएगी और यह लिस्ट दिल्ली पुलिस को दी जाएगी.
Delhi High Court also directed for a detailed list of members shifted to the designated places to be prepared and submitted before Delhi Police, they will not leave their respective places without intimation. https://t.co/itg2VXSwwr
— ANI (@ANI) May 28, 2020
इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि यहां पर रहने वाले हर शख्स के खाने पीने और रोज़मर्रा की चीज़ों की ज़िम्मेदारी तबलीगी जमात की होगी.
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