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Delhi: ईद के लिए मिली सरकारी जमीन पर हो रहा था ये काम, हाई कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट ने DDA द्वारा मुसलमानों को दी गई एक जमीन की जांच का आदेश दे दिया है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश देते हुए कहा कि वह जांच करे कि क्या इस जमीन का इस्तेमाल गैरकानूनी काम, और कारोबारी गतिविधियों के लिए किया जाता है या नहीं? 

 

Delhi: ईद के लिए मिली सरकारी जमीन पर हो रहा था ये काम, हाई कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

Delhi News: राजधानी दिल्ली के जसोला इलाके में दिल्ली डेवल्पमेंटल अथॉरिटी ने मुसलमानों को ईद मनाने के लिए 10 हजार स्कवैर फुट जमीन दिया था. इल्जाम है कि इस जमीन का इस्तमाल गैर कानूनी काम, और तीजारत के लिए इस्तमाल किया जा रहा. दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए हाल ही में दिल्ली पुलिस और DDA को आदेश दिया है कि उस जमीन पर लग रहे आरोपी की जांच की जाए. 

दरअस, DDA द्वारा जसोला में मुसलमानों के दिए 10 हजार स्कवैर फुट जमीन पर इल्जाम है कि यहां गैर कानूनी काम, जैसे नशा का कारोबार हो रहा है, और इस जमीन का इस्तेमाल कई और कारोबारी कामों के लिए किया जा रहा है. दिल्ली कोर्ट ने डीडीए, और दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि वह जल्द इस जमीन पर लगे आरोपों की जांच करें. कोर्ट ने कहा कि जिन शर्तों के साथ जमीन को दिया गया था, अगर उन शर्तों का उल्लंघन दिख रहा है, तो उच्चित कार्रवाई भी की जाए. 

इस मामले की सुनवाई जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गडेला की बेंच की है. डीडीए के वकील ने सुनवाई के दौरान बेंच के सामने एक लेटर पेश किया, जसमें ईद की नमाज के लिए उस जमीन को अलॉट किया गाय था. इस पर जज ने वकील से सवाल किया कि क्या ईद की नमाज एक महीने चलती है? जज ने क्या कि यह कैसी ईद है. आखिर में दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि वह इज जमीन की जांच करें, कि क्या यहां कारोबारी गतिविधियां हो रही है या नहीं?

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