दिल्ली हाई कोर्ट ने 'सेंट्रल विस्टा' पर रोक लगाने से किया इनकार, 1 लाख का लगाया जुर्माना
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दिल्ली हाई कोर्ट ने 'सेंट्रल विस्टा' पर रोक लगाने से किया इनकार, 1 लाख का लगाया जुर्माना

दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना महामारी के बीच सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम रोकने की गुज़ारिश करने वाली अर्ज़ी को एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया. 

फाइल फोटो

नई दिल्ली: कोरोना महामारी के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट (Central Vista Project) को रोक लगाने से इनकार कर दिया है. रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सेंट्रल विस्टा का तामीरी काम जारी रहेगा. सेंट्रल विस्टा एक अहम, आवश्यक राष्ट्रीय परियोजना है.

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दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना महामारी के बीच सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम रोकने की गुज़ारिश करने वाली अर्ज़ी को एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि ये कोई PIL नहीं है. यह एक मोटिवेटेड पेटिशन है.

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अर्ज़ी में मांग की गई थी कि कोरोना की सेंकेंड वेव के मद्देनजर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाई जाए. अर्ज़ी में कहा गया था कि प्रोजेक्ट एक जरूरी काम नहीं है और इसे कुछ वक्त के लिए रोका जा सकता है. कोरोना के दौरान किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए. अर्ज़ी में दलील दी गई थी कि इस प्रोजेक्ट की वजह से महामारी के दौर में कई लोगों की जान खतरे में है.

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