दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना महामारी के बीच सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम रोकने की गुज़ारिश करने वाली अर्ज़ी को एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया.
Trending Photos
नई दिल्ली: कोरोना महामारी के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट (Central Vista Project) को रोक लगाने से इनकार कर दिया है. रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सेंट्रल विस्टा का तामीरी काम जारी रहेगा. सेंट्रल विस्टा एक अहम, आवश्यक राष्ट्रीय परियोजना है.
यह भी पढ़ें: Sunny Leone ने अलग ही अंदाज में दिखाए खुद के डांस मूव्स, देखिए खूबसूरत VIDEO
दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना महामारी के बीच सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम रोकने की गुज़ारिश करने वाली अर्ज़ी को एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि ये कोई PIL नहीं है. यह एक मोटिवेटेड पेटिशन है.
यह भी पढ़ें: कानपुर का ऐसा मंदिर जो बताता है मौसम का हाल, जानिए किस तरह अनुमान लगाते हैं लोग
अर्ज़ी में मांग की गई थी कि कोरोना की सेंकेंड वेव के मद्देनजर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाई जाए. अर्ज़ी में कहा गया था कि प्रोजेक्ट एक जरूरी काम नहीं है और इसे कुछ वक्त के लिए रोका जा सकता है. कोरोना के दौरान किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए. अर्ज़ी में दलील दी गई थी कि इस प्रोजेक्ट की वजह से महामारी के दौर में कई लोगों की जान खतरे में है.
ZEE SALAAM LIVE TV