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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने आज एक तारीखी फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अब से दिल्ली हाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए होने वाली समाअत को आम अवाम भी लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए देख सकती है. हाईकोर्ट ने इस बारे में एक सर्कुलर जारी किया है.
सर्कुलर में कहा गया है कि कोरोना बोहरान के मौजूदा वक्त में अदालत की समाअत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही है. ऐसे में वो मामले जिनकी समाअत पहले खुली अदालत में होती थी, जिनमें आम अवाम समाअत देखने के लिए मौजूद रह सकती थी, उन सभी मामलों की समाअत अब वीडियो लिंक के ज़रिए लोग देख और सुन सकेंगे.
सर्कुलर के मुताबिक कानून के तहत खुली अदालत में होने वाली समाअत की ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती है, जिसे आम अवाम को देखने का पूरा हक होता है लेकिन मौजूदा वक्त में कोरोना बोहरान के दौरान अदालत की समाअत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हो रही है, तो ऐसे में आम अवाम को ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग्स देखने से महरूम नहीं किया जा सकता है. बशर्ते वह मामला हस्सास या कानून के तहत इन कैमरा यानी बंद कमरे में समाअत वाला ना हो.
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