दिल्ली ऑक्सीजन संकट: केंद्र सरकार ने SC में कहा-700 MT ऑक्सीजन की मांग सही नहीं
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दिल्ली ऑक्सीजन संकट: केंद्र सरकार ने SC में कहा-700 MT ऑक्सीजन की मांग सही नहीं

तुषार मेहता ने ऑक्सीजन की ऑडिट की मांग करते हुए कहा, 'ऑक्सीजन ऑडिट की जरूरत है, क्योंकि सप्लाई हो रही है लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच रही है. 

फाइल फोटो

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन किल्लत को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट सनवाई हुई. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषाम मेहता ने कहा कि दिल्ली दिल्ली की 700 मीट्रिक टन की मांग सही नहीं लगती. इससे दूसरे राज्यों पर असर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में पर्याप्त ऑक्सीजन का स्टॉक मौजूद है.

तुषार मेहता ने ऑक्सीजन की ऑडिट की मांग करते हुए कहा, 'ऑक्सीजन ऑडिट की जरूरत है, क्योंकि सप्लाई हो रही है लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच रही है. हमें फिक्र है कि हम दूसरे सूबों का 300 मीट्रिक टन भी दिल्ली को दे रहे हैं. फिर भी यह दिल्ली के जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच रहा. इसलिए सप्लाई को दिल्ली तक पहुंचने दें और दिल्ली के एक जिम्मेदार अधिकारी को इसका ब्यौरा देने को कहें.

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उन्होंने कहा, 'दिल्ली के अस्पतालों में कुल स्टोरेज की सलाहियत 400 मीट्रिक टन के करीब है. शायद दिल्ली के सप्लाई सिस्टम में कुछ दिक्कत हो, इसे देखाना चाहिए.'उन्होंने कहा कि राजधानी के 56 प्रमुख अस्पतालों में सर्वेक्षण किया गया और यह पता चला कि उनके पास लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) का अच्छा-खासा भंडार है.

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इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 700 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई करने की हिदायत पर अमल नहीं करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ज़रिए केंद्र सरकार के अफसरों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही पर बुधवार को रोक लगा दी थी.

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बता दें कि केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि आप आंखें मूंद सकते हैं लेकिन हम नहीं. दिल्ली में लोग मर रहे हैं और आपको यह मजाक लग रहा है. यह बेहद हस्सास और बदकिस्मती भरा मामला है. हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा था कि कोरोना मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति के बारे में उसके हुक्म पर अमल क्यों नहीं किया गया. साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा था कि सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों नहीं की जानी चाहिए. 

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