Former Congress councillor Ishrat Jahan: कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को 26 फरवरी, 2020 को दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा गिरफ्तार किया गया था.
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नई दिल्लीः 2022 के दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े एक मामले में यहां की एक अदालत ने सोमवार को कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां (Former Congress councillor Ishrat Jahan) को जमानत दे दी. इशरत जहां (Ishrat Jahan)को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने जमानत दी थी, जिन्होंने पिछले महीने दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. उन्हें 26 फरवरी, 2020 को दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा गिरफ्तार किया गया था और उन पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया था.
इससे पहले, 2020 में, एक जमानत याचिका में, उन्होंने कोविड-19 के लक्षण बताए थे और परीक्षण किए जाने से पहले सात दिनों के लिए हाम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई थी.
साजिश में शामिल होने के संबंध में सबूत नहींः बचाव पक्ष
पिछली सुनवाई के दौरान इशरत जहां की जानिब से अधिवक्ता प्रदीप तेवतिया और सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद पेश हुए थे. इशरत जहां के वकील ने पिछली सुनवाई में दलील दी थी कि वह एक वकील और एक युवा राजनीतिक व्यक्ति हैं. तेवतिया ने तर्क दिया था कि उनके पास एक शानदार कौशल है. मैं एक ऐसे वार्ड से विजयी हुआ था जहाँ मुसलमानों की संख्या कम थी. दोनों संप्रदायों ने उन्हें वोट दिया था. उक्त वार्ड से कोई मुसलमान भी नहीं जीता था. इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि वह एक लोकप्रिय महिला थीं, उन्होंने कहा कि उनके पास साजिश में शामिल होने के संबंध में सबूत का एक भी कोटा नहीं है.
इशरत जहां अन्य आरोपियों के संपर्क में थीः अभियोजन
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, इशरत जहां अन्य आरोपियों के संपर्क में थी, जिनके साथ उनका कोई संबंध नहीं था और यह केवल दंगा करने की साजिश के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए था. पुलिस ने कहा था कि इशरत जहां 26 फरवरी को खुरेजी खास इलाके में विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम का विरोध कर रही थी और पुलिस द्वारा उन्हें सड़क खाली करने के लिए कहने के बाद बड़ी भीड़ को रुकने के लिए उकसाया. पुलिस ने दावा किया कि उनके उकसाने पर भीड़ ने सुरक्षाकर्मियों पर पथराव किया.
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