दिल्ली फसादात के मुल्ज़िम शाहरुख की ज़मानत अर्ज़ी हाई कोर्ट ने की खारिज
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दिल्ली फसादात के मुल्ज़िम शाहरुख की ज़मानत अर्ज़ी हाई कोर्ट ने की खारिज

शाहरुख के ज़रिए दाखिल की गई अर्ज़ी में उसने कहा था कि उसका कोई पुराना मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है, मां-बाप की सेहत ख़राब है,

दिल्ली फसादात के मुल्ज़िम शाहरुख की ज़मानत अर्ज़ी हाई कोर्ट ने की खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली फसादात को दौरान सरेआम पुलिस पर रिवाल्वर तानने वाले शाहरुख पठान को अदालत ने ज़मानत देने से इंकार कर दिया है. शाहरुख ने अपने वालिद के ऑपरेशन का हवाला देकर हाई कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की थी. इससे पहले कड़कड़डूमा अदालत ने भी शाहरुख की ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी थी.

शाहरुख के ज़रिए दाखिल की गई अर्ज़ी में उसने कहा था कि उसका कोई पुराना मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है, मां-बाप की सेहत ख़राब है, उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है. लिहाज़ा उनकी खिदमत करने के लिए उसे जमानत दी जानी चाहिए. इस मामले में ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. 

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