दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान की सजा पर सोमवार सुबह की बहस की और शाम को सजा का ऐलान कर दिया.
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नई दिल्ली: बटला हाउस एनकाउंटर मामले में सजा का ऐलान हो चुका है. कोर्ट ने आतंकी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई है. दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान की सजा पर सोमवार सुबह की बहस की और शाम को सजा का ऐलान कर दिया.
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कोर्ट ने फांसी की सजा के आलावा 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जानकारी के मुताबिक जुर्माने के 11 लाख रुपयों में से 10 लाख रुपये बाटला हाउस एनकाउंटर में शहीद हुए दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा (Mohan Chand Sharma) के परिवार को दिए जाएंगे.
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कोर्ट ने 8 मार्च को आरिज खान को दोषी करार दिया था. दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आरिज खान को दंड संहिता की धारा 302, 307 के तहत मुजरिम करार दिया था. साल 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर मामले के बाद से ही आरिज खान फरार था. जिसे साल 2018 में नेपाल से गिरफ्तार किया गया था.
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