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Covid Restrictions in Delhi: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना को घटने मामलों की वजह से हुकूमत ने पाबंदी से हाहत देने का ऐलान किया है. आज दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक हुई, जिसमें कई पाबंदियों से छूट देने का फैसला किया गया है. दिल्ली में अब स्कूल-कॉलेज और जिम खोलने की इजाजत भी मिल गई है. हालांकि जिम और स्पा का मामला फिलहाल साफ नहीं हो पाया है, इसके के लिए सरकार अलग से एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेंटिग प्रोसिजर) जारी करेगी, जिस पर अमल करना सबसे के लिए ज़रूरी होगा. वहीं, डीडीएमए के नए नियमों के मुताबिक, राजधानी में अब नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा.
कब-कब से खुले रहे हैं स्कूल-कॉलेज
कोरोना की वजह से दिल्ली में सारे तालीमी इदारे बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब उन्हें खोलने का फैसला किया गया है. उन्हें एक बारगी खोला जाएगा, बल्कि मरहलेवार तरीके से उन्हें खोला जाएगा. पहले 7 फरवरी से 9वीं से 12वीं के स्कूल खोले जाएंगे. नर्सरी से 8वीं क्लास तक के स्कूल 14 फरवरी से खोले जाएंगे. साथ ही ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी. इसके अलावा, 7 फरवरी से सभी कॉलेजेस भी खोल दिए जाएंगे. कॉलेज स्टूडेंट की ऑनलाइन क्लासेस नहीं होगी. ऑफलाइन मोड में ही पढ़ाई होगी.
मास्क को लेकर बदले नियम
अप्रैल 2020 को दिल्ली सरकार की तरफ से जारी फरमान के मुताबिक कार में अकेले होने पर भी मास्क पहनना जरूरी था. ऐसा नहीं करने पर 2 हजार रुपये का चालाना काटा जाता था. लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस आदेश को पलट दिया है. अब दिल्ली में अगर कार में अकेले सफर कर रहे हैं तो मास्क पहनना जरूरी नहीं होगा.
जिम भी खुलेंगे
हुकूमत ने जिम, स्पा और स्विमींग पूल को 7 फरवरी से खोलने का फैसला किया है. इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल करना ज़रूरी होगा.
ऑफिस में 100% कर्मचारियों को इजाज़त
हुकूमत ये भी फैसला दिया है कि सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 100 फीसदी कर्मचारी काम कर सकते हैं.
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