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दिल्ली की अदालत का आदेश, संबित पात्रा के खिलाफ़ दर्ज हो FIR; जानें क्या है पूरा मामला

याचिका में कहा गया है कि शिकायत में स्पष्ट रूप से अपराध का खुलासा हुआ है, इसलिए शिकायत प्राप्त करने वाले पुलिस अधिकारियों का यह परम कर्तव्य है कि वे कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करें

दिल्ली की अदालत का आदेश, संबित पात्रा के खिलाफ़ दर्ज हो FIR; जानें क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता संबित पात्रा (Sambit Patra) के खिलाफ एफ़आईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है. संबित पात्रा (Sambit Patra) पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) का कथित रूप से फर्जी वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट करने का आरोप है, जिसमें वह कृषि कानूनों के बारे में बोलते हुए नजर आ रहे हैं.

तीस हजारी कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऋषभ कपूर ने आम आदमी पार्टी (आप) की नेता आतिशी की शिकायत को स्वीकार करते हुए आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत भाजपा प्रवक्ता पात्रा के खिलाफ एफ़आईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.

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याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता ऋषिकेश और मोहम्मद इरशाद ने कहा कि आरोपी ने फर्जी तरीके से और जानबूझकर मूल वीडियो को जाली बनाया और झूठे, मनगढ़ंत और छेड़छाड़ वाले वीडियो को सोशल मीडिया पर शिकायतकर्ता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केवल समाज के सदस्यों को उकसाने के इरादे से अपलोड किया.

याचिका में कहा गया है कि शिकायत में स्पष्ट रूप से अपराध का खुलासा हुआ है, इसलिए शिकायत प्राप्त करने वाले पुलिस अधिकारियों का यह परम कर्तव्य है कि वे कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करें. याचिका में आगे कहा गया है कि यह एक स्थापित कानून है कि जब भी अपराध के बारे में पुलिस अधिकारी के सामने सूचना रखी जाती है, तो उक्त पुलिस अधिकारी के पास तुरंत एफआईआर दर्ज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है.

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