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Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंसंकट में फंसे बैंकों के जमाकर्ता 30 नवंबर से निकाल सकेंगे 5 लाख रुपये तक की जमा रकम

संकट में फंसे बैंकों के जमाकर्ता 30 नवंबर से निकाल सकेंगे 5 लाख रुपये तक की जमा रकम

नया कानून यह सुनिश्चित करता है कि आरबीआई द्वारा किसी बैंक के कामकाज पर रोक लगाए जाने के 90 दिन के भीतर बैंक के जमाधारकों को 5 लाख रुपये तक की जमा रकम मिल जाए.

अलामती तस्वीर
अलामती तस्वीर

नई दिल्लीः सरकार ने जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) कानून को अधिसूचित कर दिया है. इससे पंजाब एंड महाराष्ट्र को-आपरेटिव (पीएमसी) बैंक जैसे दबाव वाले बैंकों के ग्राहकों को 30 नवंबर से 5 लाख रुपये तक की जमा मिलने की गारंटी मिल जाएगी. संसद ने जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 इस महीने की शुरूआत में पास कर दिया था. इसके जरिये यह सुनिश्चित किया गया है कि आरबीआई द्वारा किसी बैंक के कामकाज पर रोक लगाए जाने के 90 दिन के भीतर बैंक के जमाधारकों को 5 लाख रुपये तक की जमा रकम मिल जाए. यह राशि जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम उपलब्ध कराएगा.

एक सितंबर, 2021 से लागू होगा कानून 
इस महीने 27 तारीख को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के मुताबिक सरकार ने कानून के प्रावधान अमल में आने की तारीख एक सितंबर, 2021 अधिसूचित की है. इसमें कहा गया है, ‘‘जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (संशोधन) कानून, 2021 की धारा 1 की उपधारा (दो) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार कानून के सभी प्रावधानों के अमल में आने की तारीख एक सितंबर, 2021 तय करती है. यानी इसके हिसाब से जमाकर्ताओं के लिये कोष प्राप्त करने की 90 दिन की अवधि 30 नवंबर, 2021 है.

23 सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं को फ़ौरन मिलेगा फायदा 
इस कानून के तहत उन 23 सहकारी बैंक के जमाकर्ता भी आएंगे, जो वित्तीय दबाव में हैं और जिन पर रिजर्व बैंक ने कुछ पाबंदियां लगाई हुई है. डीआईसीजीसी आरबीआई की पूर्ण अनुषंगी है. यह बैंक जमा के लिए बीमा मुहैया कराता है. वर्तमान में जमाकर्ताओं को वित्तीय रूप से दबाव वाले बैंकों से अपनी बीमा राशि और अन्य दावा प्राप्त करने में 8 से 10 साल लग जाते हैं. 

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