Shri Krishna Janmabhoomi Case: इससे पहले मामले में श्री कृष्ण जन्मभूमि के 13.37 एकड़ ज़मीन को लेकर वकील हरिशंकर जैन ने सिविल जज के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की थी.
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नई दिल्ली: ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे विवाद के बीच मथुरा (Mathura) के जिला जज की अदालत ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में याचिका पर सुनवाई के लिए इजाजत दे दी है. हरिशंकर जैन की तरफ से दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि श्री कृष्ण विराजमान को केस फाइल करने का हक है. अब इस मामले की सुनवाई सिविल जज की अदालत में होगी.
इससे पहले मामले में श्री कृष्ण जन्मभूमि के 13.37 एकड़ ज़मीन को लेकर वकील हरिशंकर जैन ने सिविल जज के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की थी. जज राजीव भारती ने इस मामले में जूनियर डिविज़न कोर्ट में सुनवाई के लिए इजाजत दे दी है.
Shri Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah Masjid dispute | Plaintiffs had filed suit in lower court & observed that plaintiffs don't have right to sue. A revision was filed before Mathura dist court. Court now said that lower court's order is wrong & stayed it: Adv Mukesh Khandelwal pic.twitter.com/FcGydV1NkV
— ANI (@ANI) May 19, 2022
सिविल अदालत में होगी सुनवाई
जानकारी के मुताबिक, इस मामले में अब निचली अदालत में सुनवाई होगी और बहस के बाद फैसला लिया जाएगा किस सुनवाई कब शुरू होगी. अर्जीगुज़ार ने ये भी मांग की है कि 1968 के जमीन समझौते को रद्द किया जाए.
गौरतलब है कि मथुरा के कटरा केशव देव को भगवान श्रीकृष्ण का जन्मस्थान माना जाता है. वहीं, मंदिर परिसर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद है जिसको लेकर विवाद है. ये 17वीं शताब्दी में बनी थी. कई हिंदुओं का दावा है कि मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई थी. वहीं कई मुसलमान संगठन इस दावे को ख़ारिज करते हैं.
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