इस सूबे में 4 घंटे से ज्यादा गुल रही बिजली तो हर्जाना देगी हुकूमत, अकाउंट में आएगी रकम
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इस सूबे में 4 घंटे से ज्यादा गुल रही बिजली तो हर्जाना देगी हुकूमत, अकाउंट में आएगी रकम

बता दें कि बिजली एक्ट ,2003 में सारिफीन को क्वालिटी और बगैर कटौती के बिजली की सप्लाई यकीनी करने का हदफ रखा गया है.

फाइल फोटो

रायपुर: छत्तीसगढ़ में बिजली सारिफीन के लिए बड़ी खबर है. सारिफीन को कटौती समेत बिजली देने के लिए कानून लागू कर दिए गए हैं. जिसके तहत अगर बिजली बंद होने के चार घंटे के अंदर सुधार नहीं होगा तो, कंपनी नुकसान का हरजाना भरेगी. ऐसा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ पहला सूबा बन गया है. छत्तीसगढ़ स्टेट इलैक्ट्रीसिटी रेग्युलेटरी कमीशन के नये कानून लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.

नए कानून के मुताबिक, शहरी इलाके में बिजली बंद होने के चार घंटे के अंदर सुधार नहीं होने पर पॉवर डिस्ट्रीब्यूनशल कंपनी सारिफीन को फी घंटे 5 रुपए की शरह से मुआवज़ा देगी. गांव में वक्त की मीआद 24 घंटे की होगी. बिजली लाइन में आम खराबी या ट्रांसफॉर्मर में खराबी के लिए भी मुआवज़ा देना होगा.

बता दें कि बिजली एक्ट ,2003 में सारिफीन को क्वालिटी और बगैर कटौती के बिजली की सप्लाई यकीनी करने का हदफ रखा गया है. छत्तीसगढ़ बिजली रेग्यूलेटरी कमीशन ने 2006 में कानून को लागू किया था लेकिन उसमें मुआवज़े वाला कानून शामिल नहीं था.

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