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त्रिपुरा चुनाव के ताल्लुक से SC की हिदायत, वोटों की गिनती तक रहे फोर्स

धिकारी के मुताबिक पहले से ही बड़ी तादाद में तैनात बलों के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर (सीमा सुरक्षा बल) BSF की दो कंपनियों और त्रिपुरा स्टेट राइफल्स के 500 जवानों को तैनात किया गया है.

फाइल फोटो
फाइल फोटो

नई दिल्ली: त्रिपुरा में चल रहे निकाय चुनावों के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राज्य निर्वाचन आयोग, मुख्य सचिव और डीजीपी को हुक्म दिया है कि बूथों पर बड़ी तादाद में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाए. यही नहीं SC ने कहा कि किसी भी बूथ पर कोई भी पोलिंग अफसर गड़बड़ी होने पर सुप्रीम कोर्ट की मदद ले सकता है.

अदालत ने 28 नवंबर को मतगणना होने तक बैलेट बॉक्स की निगरानी के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती का भी हुक्म दिया है. SC ने हुक्म दिया है कि मतदान के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पूरी कवरेज की इजाजत मिलनी चाहिए. अदालत ने कहा कि पोलिंग बूथों पर सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं. ऐसे में मीडिया को ज्यादा से ज्यादा कवरेज करने देना चाहिए. 

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ल रहे कि तृणमूल कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इल्जाम लगाया था कि कुछ अराजक तत्म चुनाव नहीं होने दे रहे हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि यहां पुलिस चुपचाप तमाशा देख रही है. टीएमसी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग, मुख्य सचिव और डीजीपी को ये आदेश दिए.

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव पल्लब भट्टाचार्य के मुताबिक अब तक राज्य में कहीं से भी हिंसा या फिर ईवीएम में गड़बड़ी की खबर नहीं मिली है. अधिकारी के मुताबिक पहले से ही बड़ी तादाद में तैनात बलों के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर (सीमा सुरक्षा बल) BSF की दो कंपनियों और त्रिपुरा स्टेट राइफल्स के 500 जवानों को तैनात किया गया है.

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