अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत कैद की सजा सुनाने के साथ ही मुजरिम पर कुल 17 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पिता को यौन अपराधों से संरक्षण कानून (पोक्सो) के तहत अदालत ने कसूरवार करार दिया गया.
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तिरूवनंतपुरमः केरल की एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक शख्स को अपनी नाबालिग बेटी से बार-बार रेप करने के इल्जाम में पोक्सो कानून के तहत 106 साल बामुशक्कत कैद की सजा सुनाई है. मुल्जिम पिता 2015 से ही अपनी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार कर रहा था और पीड़िता 2017 में गर्भवती भी हो गई थी. पिता को यौन अपराधों से संरक्षण कानून (पोक्सो) के तहत अदालत ने कसूरवार करार दिया गया.
इन धाराओं के तहत सजा देकर कोर्ट ने सुनाना फैसला
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उदयकुमार ने नाबालिग बच्ची से बार-बार बलात्कार करने, उसे गर्भवती करने, 12 साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार और अभिभावक या रिश्तेदार द्वारा बलात्कार के अलग-अलग अपराधों के लिए 25-25 साल की जेल की सजा सुनाई. अदालत ने कहा कि सजा एक साथ चलेगी और दोषी 25 साल जेल की सजा काटेगा. अदालत ने मुजरिम पर कुल 17 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.
ऐसे मामला आया सामने
सरकार की जानिब से पेश विशेष लोक अभियोजक अजित थंकय्या ने कहा कि यह घटना 2017 में उस वक्त सामने आई जब लड़की गर्भवती हो गई थी. शुरुआत में, उसने अपनी मां और पुलिस के पूछने के बावजूद यह खुलासा नहीं किया था कि अपराधी कौन है? बाद में उसे काउंसलिंग के लिए बाल कल्याण केंद्र (सीडब्ल्यूसी) भेजा गया, तो उसने खुलासा किया कि उसका पिता ही पिछले दो वर्षों से उसका यौन शोषण कर रहा था. पिता को 2017 में गिरफ्तार किया गया था. पीड़िता के बच्चे को सीडब्ल्यूसी के जरिए गोद लेने के लिए रखा गया था.
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