सेवन अवैध नहीं लेकिन स्कूल में पका हुआ गोमांस लाने पर महिला हेडमास्टर को भेजा जेल
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सेवन अवैध नहीं लेकिन स्कूल में पका हुआ गोमांस लाने पर महिला हेडमास्टर को भेजा जेल

असम मवेशी संरक्षण अधिनियम, 2021 के मुताबिक उन क्षेत्रों में मवेशियों के वध और गोमांस की बिक्री प्रतिबंधित है, जहां हिंदू, जैन और सिख बहुसंख्यक हैं. 

 

अलामती तस्वीर

गोलपाड़ाः असम के गोलपाड़ा जिले के एक स्कूल की हेडमास्टर को दोपहर के भोजन में पका हुआ गोमांस स्कूल लाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. अधिकारियों के मुताबिक, हेडमास्टर डालीमन नेसा मुबैयना तौर पर ’गुणोत्सव 2022’ के दौरान पका हुआ गोमांस लेकर आई थीं. स्कूलों के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए ’गुणोत्सव 2022’ नामक कार्यक्रम का आयोजन राज्य भर में 11 से 14 मई के बीच किया गया था.

असम में गोमांस का सेवन अवैध नहीं 
डालीमन नेसा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद 16 मई को उन्हें थाने ले जाया गया था. असम में गोमांस का सेवन अवैध नहीं है, लेकिन असम मवेशी संरक्षण अधिनियम, 2021 के मुताबिक उन क्षेत्रों में मवेशियों के वध और गोमांस की बिक्री प्रतिबंधित है, जहां हिंदू, जैन और सिख बहुसंख्यक हैं. इसके अलावा मंदिर या सतरा (वैष्णव मठ) के पांच किलोमीटर के दायरे में भी गोमांस की बिक्री पर बैन है. 

स्कूल की प्रबंधन समिति ने की थी शिकायत 
जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मृणाल डेका ने कहा कि लखीपुर क्षेत्र के हुरकाचुंगी माध्यमिक इंग्लिश स्कूल की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ने प्रधानाध्यापिका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि वह स्कूल में दोपहर के भोजन के लिए गोमांस लेकर आई थी. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हम उन्हें 16 मई को पुलिस थाने लाए. पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत ने अगले दिन उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया. पुलिस अधिकारी के मुताबिक आरोपी प्रधानाध्यापिका के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. 

Zee Salaam

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