Doranda Treasury: चारा घोटाले में Lalu Yadav दोषी करार; जानिए कब होगा सज़ा का ऐलान
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Doranda Treasury: चारा घोटाले में Lalu Yadav दोषी करार; जानिए कब होगा सज़ा का ऐलान

Doranda Treasury: डोरंडा ट्रेजरी (Doranda Treasury) मामले में की सुनवाई के लिए लालू 24 घंटे पहले ही रांची पहुंच गए थे. वो रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं. 

Doranda Treasury: चारा घोटाले में  Lalu Yadav दोषी करार; जानिए कब होगा सज़ा का ऐलान

रांची: मुल्क के मशहूर चारा घोटाले (Chara Ghotala) के डोरंडा ट्रेजरी (Doranda Treasury) मामले में सीबीआई कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (RJD Chief Lalu Yadav) को कुसूरवार करार दिया है. इस केस लालू यादव समेत 75 लोगों दोषी करार दिया गया है, जबिक 24 आरोपियों को बर कर दिया गया है. दोषी करार दिए लोगों को 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी.

फिलहाल सज़ा का ऐलान होना बाकी है. बताया जा रहा है कि अगर तीन साल से कम सज़ा होती है तो यहीं से लालू यादव को जमानत मिल जाएगी. अगर ऐसा नहीं होता है तो लालू को कस्टडी में लिया जाएगा.

सीबीआई की अदालत ने लालू समेत मामले से जुड़े 99 अभियुक्तों  सशरीर अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था. अभियुक्तों में दस महिलाएं भी शामिल हैं.  ध्यान में रखते हुए लालू 13 फरवरी को रांची पहुंच चुके थे. डोरंडा कोषागार से हुई अवैध न‍िकासी के मामले में शुरू में कुल 170 आरोप‍ित थे, इनमें 55 आरोप‍ितों की मौत हो चुकी है. फिलहाल ट्रायल में 99 लोग शामिल हैं. इनमें को 24 को बरी कर दिया गया है. साक्ष्य व गवाह के अभाव में इन्हें बरी करार दिया गया है.

जांच में सीबीआई को लगे 25 वर्ष
डोरंडा कोषागार मामले की जांच में सीबीआई को 25 वर्ष लगे. इस मामले में सीबीआइ की ओर से 7 जून 2003 को पूरक चार्टशीट अदालत में दाख‍िल क‍िया गया था. इस मामले में 26 सितंबर 2005 को आरोप तय हुआ था. अदालत में सीबीआइ की गवाही 16 मई 2019 को बंद हुई थी. अदालत में बचाव पक्ष की गवाही 26 फरवरी 2021 को बंद हुई थी. मई 2019 से अदालत में अभियुक्तों का बयान शुरू हुआ था.  सीबीआइ ने 2 मार्च 2021 से सात अगस्त 2021 तक इस मामले में बहस की.

139.35 करोड़ रूपये की अवैध निकासी
चारा घोटाले की गिनती देश के बड़े घोटालों में होती है. चारा घोटाले में बतौर राशि डोरंडा कोषागार का मामला सबसे बड़ा है. डोरंडा कोषागार से  139.35 करोड़ रूपये की अवैध निकासी की गयी थी.  वहीं, चारा घोटाले के नाम पर दूसरे चार जिलों में भी अवैध निकासी की गयी थी. इनमें से दो मामले चाईबासा कोषागार से संबंधित है. एक मामला दुमका कोषागार से और एक देवघर कोषागार से अवैध निकासी से जुड़ा है. चाईबासा कोषागार, दुमका कोषागार और देवघर कोषागार मामलों में लालू प्रसाद यादव को कुल 27 वर्षों की सजा कोर्ट ने दी है. मालूम हो कि इन चारों मामलों की आधी सजा लालू प्रसाद यादव पूरी कर चुके है. आधी सजा पूरी करने पर सीबीआइ की कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है. फिलहाल लालू यादव सजायाफ्ता हैं. और 18 फरवरी को सजा का ऐलान होगा.

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