इससे पहले मोटर वाहन एक्टर 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को कई बार बढ़ाया जा चुका है.
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नई दिल्ली: कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सरकार ने गुरुवार को ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), रजिस्ट्रेशन सर्चिफिकेट (आरसी) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की मियाद को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को भेजे एक परामर्श में कहा है कि वह फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और अन्य दस्तावेजों की मियाद को बढ़ा रहा है, जिनका लॉकडाउन की वजह से विस्तार नहीं किया जा सकता है और जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को खत्म हो गई है या 31 मार्च 2020 को खत्म हो जाएगी.
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इससे पहले मोटर वाहन एक्टर 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को कई बार बढ़ाया जा चुका है. मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि यह सलाह दी जाती है कि एक फरवरी से समाप्त हो चुके दस्तावेजों की मियाद 30 सितंबर 2021 तक वैध मानी जा सकती है. परामर्श में कहा गया कि संबंधित अफसरों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 सितंबर 2021 तक वैध मानें.
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(इनपुट:भाषा)