विदेश जाने वाले भारतीय के पासपोर्ट पर सरकार दर्ज कराएगी कोविड-19 वैक्सीन लगे होने की जानकारी
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विदेश जाने वाले भारतीय के पासपोर्ट पर सरकार दर्ज कराएगी कोविड-19 वैक्सीन लगे होने की जानकारी

मरकजी हुकूमत के नई गाइडलाइन में कहा गया है कि विदेश यात्रा के लिए सिर्फ कोविशील्ड वालों को ही वैक्सिनेशन सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट पर पासपोर्ट नंबर का जिक्र होगा.
 

अलामती तस्वीर

नई दिल्लीः अब बैरून ममालिक के सफर पर जाने वाले लोगों के लिए मुखतलिफ किस्म के पासपोर्ट जारी किए जाएंगे जिसपर कोविड वैक्सीनेशन की जानकारी भी दर्ज होगी. सोमवार को मरकजी सरकार ने कहा, “नौकरी या पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों, पेशेवरों और ओलंपिक में हिस्सा लेने जापान जाने वाले एथलीटों के लिए नई सुविधा दी जायेगी ताकि अपने सफर के दौरान उन्हें किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े. सरकार ने साफ किया है कि विदेश जाने वाले ऐसे हिन्दुस्तानी अवाम के पासपोर्ट को कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से जोड़ा गया है. मरकजी हुकूमत ने इसके लिए एक गाइडलाइन भी जारी किया है. 

सिर्फ कोविशील्ड वैक्सिनेशन ही मान्य 
विदेश यात्रा के लिए सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन लेने वालों को ही वैक्सिनेशन सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट पर पासपोर्ट नंबर का जिक्र होगा, किसी दूसरी कोरोना वैक्सीन के लिए ये सुविधा नहीं मिलेगी. ये सहूलत 18 साल से ऊपर के उन लोगों के लिए जो 31 अगस्त तक विदेश जाने चाहते हैं.  

दो खुराक के बीच की मियाद होगी कम 
मौजूदा नियम के मुताबिक कोविशिल्ड के दोनो डोज के बीच कम से कम 84 दिनों का वक्फा (12- 16 हफ्ते) होता है, लेकिन विदेश जाने वाले छात्रों, नौकरीपेशा और खिलाड़ियों को इससे छूट होगी. फॉरेन ट्रिप की सूरत में 28 दिन के बाद कोविशील्ड का दूसरा डोज कभी भी लग सकता है.

किन लोगों के लिए है  ये सहूलत 
नई जाब्तों के मुताबिक, जो स्टूडेंट विदेश पढ़ने जाना चाहते हो, कोई पेशेवर  विदेश में नौकरी करने जा रहे हों या टोक्यो ओलंपिक गेम्स में शामिल होने जा रहे खिलाड़ियों को ये सुविधाएं दी जाएगी. इनमें कई और तरह के लोगों को भी शामिल किया गया है.  

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