गुरुग्राम प्रशासन ने बयान जारी कर कहा है कि अवामी और खुले जगह पर नमाज़ अदा करने के लिए प्रशासन की इजाज़त लाज़िमी है.
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नई दिल्ली: कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली से सटे गुरुग्राम (Gurugram) में जिला इंतज़मिया ने मंगलवार को तय 37 में से आठ मकामों पर नमाज़ अदा करने की इजाज़त वापस ले ली है. जिला इंतज़मिया के की तरफ से जारी एक ऑफिशियल बयान के मुताबिक, मकामी लोगों और आरडब्ल्यूए के इख्तिलाफ के बाद ये इजाज़त रद्द की गई है.
गुरुग्राम (Gurugram) प्रशासन की तरफ से जिन आठ मकामात से नमाज़ अदा करने की इजाजत वापस ली गई है उनमें सेक्टर 49 में बंगाली बस्ती, डीएलएफ फेज-3 के वी ब्लॉक, सूरत नगर फेज-1, खेरकी माजरा गांव के बाहरी इलाके, द्वारका एक्सप्रेस-वे के पास दौलताबाद गांव के बाहरी इलाके, सेक्टर 68 में रामगढ़ गांव के पास, डीएलएफ स्क्वायर टॉवर के पास और रामपुर गांव से नखरोला रोड तक का मकाम शामिल है.
गुरुग्राम प्रशासन ने बयान जारी कर कहा है कि अवामी और खुले जगह पर नमाज़ अदा करने के लिए प्रशासन की इजाज़त लाज़िमी है. इसमें आगे कहा गया है कि नमाज़ किसी भी मस्जिद, ईदगाह या किसी निजी या किसी खास मकाम पर पढ़ी जा सकती है. प्रशासन ने कहा, 'अगर दूसरे जगहों पर भी मकामी लोगों को एतराज है तो वहां भी नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी.
गौरतलब है कि मंगलवार को लघु सचिवालय में उपायुक्त डॉ. यश गर्ग की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया. इसमें डीसीपी दीपक सरारण, हिंदू और मुस्लिम संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए.बैठक में यह फैसला किया गया कि स्थानीय लोगों और आरडब्ल्यूए के ऐतराज के बाद जिला प्रशासन द्वारा खुले में नमाज की अनुमति रद्द की गई है.
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