सलमान खुर्शीद (Salman Khurshid) के वकील ने चिलवाल की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि पूर्व केन्द्रीय मंत्री की संपत्ति पर हमला उसके (आरोपी) नेतृत्व में हुआ था.
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नई दिल्ली: कांग्रेस (Congress) के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद (Salman Khurshid) की नैनीताल जिले में स्थित संपत्ति पर हाल में हुए हमले की साजिश रचने के आरोपी कुंदन चिलवाल ने शुक्रवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) में अर्जी देकर अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की गुज़ारिश की है.
खुर्शीद के वकील ने चिलवाल की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि पूर्व केन्द्रीय मंत्री की संपत्ति पर हमला उसके नेतृत्व में हुआ था. वहीं, पुलिस ने दलील दी कि आगजनी में चिलवाल की कोई भूमिका नहीं थी. पुलिस ने इस मामले में चिलवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की है. न्यायमूर्ति आलोक वर्मा ने आज मामले की सुनवाई की और वह शनिवार को इस पर फिर सुनवाई करेंगे.
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क्या था मामला?
यह मामला मुक्तेश्वर स्थित खुर्शीद की संपत्ति में 12 नवंबर को हुई तोड़फोड़ और आगजनी से जुड़ा है. घटना सलमान खुर्शीद की किताब ‘सनराइज ओवर अयोध्या : नेशनलहुड इन आवर टाइम्स’ के कथित विरोध में हुई थी. इस किताब में हिन्दुत्व की तुलना आतंकवादी संगठनों आईएसआईएस और बोको हराम से की गई है. इस घटना से चिलवाल और राकेश कपिल का नाम जुड़ा है. इस मामले में पुलिस ने सिर्फ कपिल के खिलाफ़ मामला दर्ज किया है.
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