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Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंजमीयत उलेमा-ए-हिंद को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत

जमीयत उलेमा-ए-हिंद को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत

जमीयत-उलेमा-हिंद (Jamiat Ulema-e-Hind) की तबलीगी जमात (Tablighi Jamaat) से मुतअल्लिक अर्ज़ी पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि हम मीडिया पर पाबंदी लगा सकते. बता दें कि जमीयत-उलेमा-हिंद ने मरकज़ मामले की मीडिया कवरेज को गैर ज़िम्मेदाराना बताया था.

फाइल फोटो
फाइल फोटो

महेश गुप्ता/नई दिल्ली: जमीयत-उलेमा-हिंद (Jamiat Ulema-e-Hind) की तबलीगी जमात (Tablighi Jamaat) से मुतअल्लिक अर्ज़ी पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि हम मीडिया पर पाबंदी लगा सकते. बता दें कि जमीयत-उलेमा-हिंद ने मरकज़ मामले की मीडिया कवरेज को गैर ज़िम्मेदाराना बताया था. जिसके खिलाफ जमीयत ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की थी और कहा था कि मीडिया ऐसा दिखा रहा है कि जैसे मुसलमान कोरोना (Coronavirus) फैलाने की कोई मुहिम चला रहे हों, अदालत इस पर रोक लगाए. मीडिया और सोशल मीडिया में झूठी खबर फैलाने वालों पर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई का हुक्म दे.

जमीयत की इस अर्ज़ी पर पीर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के ज़रिए समाअत करते हुए CJI शरद अरविंद बोबडे (Sharad Arvind Bobde) ने कहा कहा कि हम मीडिया पर पाबंदी लगाने का कोई हुक्म नहीं देंगे. यह देखना प्रेस काउंसिल के काम है. आप काउंसिल को फरीक बनाइए, फिर समाअत होगी. इस मामले में अगली समाअत अब दो हफ्ते बाद होगी. 

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