शरजील इमाम की अर्ज़ी पर SC का कई अदालतों में केस चलाने पर रोक से इनकार
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शरजील इमाम की अर्ज़ी पर SC का कई अदालतों में केस चलाने पर रोक से इनकार

समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा 'यह हमारे अपील हमारे सामने न करें. हम इस तरह के अंतरिम हुक्म को पास नहीं कर सकते हैं.

शरजील इमाम की अर्ज़ी पर SC का कई अदालतों में केस चलाने पर रोक से इनकार

नई दिल्ली: दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में मुल्क मुखालिफ बयान बाज़ी करने और दंगे भड़काने के इल्ज़ाम गिरफ्तार शरजील इमाम की अर्ज़ी पर सुप्रीम में आज समाअत हुई. सुप्रीम कोर्ट ने शुनवाई के दौरान शरजील इमाम के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर स्टे लगाने और मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमा चलाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. साथ ही अदालत ने पांच सूबों से दो हफ्तों में जवाब भी मांगा है.

दिल्ली और उत्तर प्रदेश सूबे अपने यहां दर्ज मुकदमों पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब दाखिल कर चुके हैं. हालांकि मणिपुर, असम, अरुणाचल ने इमाम के खिलाफ दर्ज एफआईआर से मुतअल्लिक अदालत के नोटिस का जवाब देने के लिए दो हफ्तों का मज़ीद वक्त मांगा है.

समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा 'यह हमारे अपील हमारे सामने न करें. हम इस तरह के अंतरिम हुक्म को पास नहीं कर सकते हैं.' इसके साथ ही बाकी अदालत ने मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश से दो हफ्तों के अंदर अपना हलफनामा दाखिल करने को कहा. अब इस केस की सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी.

बता दें कि शरजील पर गुज़िश्ता साल दिसंबर में दिल्ली के जामिया में दंगा भड़काने और मुल्क मुखालिफ बयान देने का इल्ज़ाम है और शरजील के खिलाफ अलग-अलग सूबों में 5 FIR दर्ज हैं. जिस पर शरजील इमाम ने अर्ज़ी में सभी दर्ज FIR को एक साथ टैग करने और एक ही जांच एजेंसी के ज़रिए जांच करने की अपील की है.

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