BCCI चीफ सौरव गांगुली पर हाई कोर्ट ने लगाया 10 हजार का जुर्माना, जानिए पूरा मामला
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BCCI चीफ सौरव गांगुली पर हाई कोर्ट ने लगाया 10 हजार का जुर्माना, जानिए पूरा मामला

बंगाल सरकार (West Bengal Government) ने बीसीसीआई चीफ सौरव गांगुली को क्रिकेट एकेडमी खोलने के लिए के आवास निगम हुडको ने सॉल्टलेक के सीए ब्लॉक में जमीन दी थी. 

फाइल फोटो

नई दिल्ली: बीसीसीआई अध्यक्ष और भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज कप्तानों में शुमार किए जाने वाले सौरव गांगुली (Saurav Ganguly) पर कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही अदालत ने बंगाल सरकार और उसके आवास निगम हिडको पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. अदालत ने यह जुर्माना गलत तरह से जमीन आवंटन करने के मामले में लगाया है.

खबरों के मुताबिक पूर्व भारतीय कप्तान की योजना न्यू टाउन एरिया में स्कूल स्थापित करने की है. बंगाल सरकार (West Bengal Government) ने बीसीसीआई चीफ सौरव गांगुली को क्रिकेट एकेडमी खोलने के लिए के आवास निगम हुडको ने सॉल्टलेक के सीए ब्लॉक में जमीन दी थी. हालांकि इस पर हुए विवाद के बाद सौरव गांगुली ने भी ज़मीन लौटा दी थी. 

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बेंच ने अपने आदेश में कहा, हमें जमीन के आवंटन को रद्द करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसे पहले ही सरेंडर किया जा चुका है, लेकिन सत्ता के मनमाने इस्तेमाल के लिए हम पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (डब्ल्यूएचआईडीसीओ) और राज्य सरकार पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हैं.

पीठ ने बीसीसीआई अध्यक्ष और "गांगुली एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी" पर 10,000 की टोकन लागत लगाई, क्योंकि बेंच ने कहा कि उन्हें भी कानून के मुताबिक काम करना चाहिए था, खासकर पहले के फैसले को देखते हुए जिसमें उनके पक्ष में भूखंड का मनमाने ढंग से आवंटन को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था.

सोमवार को एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल (Rajesh Bindal) और न्यायाधीश अरिजित बनर्जी की बेंच ने कहा कि ज़मीन आवंटन के मामलों में यकीनी पॉलिसी होनी चाहिए. ताकि हुकूमत ऐसे मामलों में दख़ल न दे सके.

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