Hijab Row: अदालत ने कहा कि , ''हम आदेश पारित करेंगे. स्कूल-कॉलेज शुरू होने दें. लेकिन जब तक मामला सुलझ नहीं जाता तब तक किसी को भी धार्मिक पोशाक पहनने की इजाजत नहीं होगी.''
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नई दिल्ली/Hijab Row: डेढ महीने से जारी कर्नाटक हिजाब विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. कर्नाटक हाईकोर्ट के एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. कल यानी 10 फरवरी को कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा था कि जब तक हिजाब विवाद सुलझ नहीं जाता तब तक छात्राओं को शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक पोशाक पहनने की इजाजत नहीं होगी.
कर्नाटक की तीन सदस्यीय बड़ी बेंच ने कहा था कि वह चाहती है कि इस मामले को जल्द सुलझा लिया जाए. लेकिन तब तक शांति और सद्भावना बनाए रखें जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता. कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा था, ''इस विवाद के निपटारे तक छात्रों-छात्राओं को धार्मिक कपड़ों या चीजों को पहनने की जिद नहीं करनी चाहिए.''
अदालत ने कहा कि , ''हम आदेश पारित करेंगे. स्कूल-कॉलेज शुरू होने दें. लेकिन जब तक मामला सुलझ नहीं जाता तब तक किसी को भी धार्मिक पोशाक पहनने की इजाजत नहीं होगी.''
सुप्रीम कोर्ट में जो या याचिका दायर की गई है उसके मुताबिक, ''कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने हुक्म के जरिए से मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की इजाजत नहीं देकर उनके मौलिक अधिकार (Fundamental Right) का हनन करने की कोशिश की है. याचिका में कहा गया कि कर्नाटक सरकार ने कॉलेजों में हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिलाओं की एंट्री पर रोक लगाने का हुक्म जारी किया है. यह आदेश गैर-मुस्लिम छात्राओं और मुस्लिम छात्राओं के बीच एक बड़ी असमानता पैदा करता है''.
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