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नई दिल्ली: कर्नाटक का हिजाब मामला तूल पकड़ता जा रहा है. एक महीने से भी ज्यादा से जारी यह विवाद आज देश की सबसे बड़ी अदालत "सुप्रीम कोर्ट" में पहुंचा. आज जहां कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब अभी हाई कोर्ट की तरफ से कोई हुक्म ही नहीं दिया गया तो फिर चैलेंज क्यों किया गया. अदालत ने कहा कि वह हर शहरी के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगा और सही वक्त पर दलीलें सुनेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह देख रहा है कि कर्नाटक में क्या हो रहा है और हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है. सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से कहा कि इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बनाएं और सही वक्त आने पर सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देगा.
बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ अपने अंतरिम फैसले में कहा था कि जब तक मामले का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक सभी मज़हबी चीजों को धारण करने की जिद नहीं करनी चाहिए. अदालत ने कहा था कि कोई भी ऐसा कपड़ा, चाहे हिजाब हो या भगवा स्कार्फ, नहीं पहनना चाहिए जो लोगों को भड़काए.
इससे पहले इसी मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई थी. मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस. दीक्षित और जस्टिस खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन ने अपने अंतरिम आदेश में कहा था कि मामला सुलझने तक छात्रों को कोई भी ऐसा कपड़ा, चाहे हिजाब हो या भगवा स्कार्फ, नहीं पहनना चाहिए जो लोगों को भड़काए.
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