GST on Guest Lecture: गेस्ट लेक्चर से हुई कमाई पर देना होगा इतना फसीदी का GST

GST on Guest Lecture: इस आदेश का मतलब है कि सेवा पेशेवर जिनकी आमदनी 20 लाख रुपये से अधिक होगी उन्हें अतिथि के रूप में व्याख्यान से हुई कमाई पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा.

 GST on Guest Lecture: गेस्ट लेक्चर से हुई कमाई पर देना होगा इतना फसीदी का GST
Image Credit: अलामती तस्वीर

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