महिला दिवस पर आज हम आपको महिलाओं के अधिकार से रूबरू कराने जा रहे हैं. जो महिलाओं को समाजिक बंधन से बाहर निकालते हैं.
Trending Photos
नई दिल्ली: अंतराष्ट्रीय महिला दिवस (International Women’s Day) दुनियाभर में सेलिब्रेट किया जा रहा है. अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज हम महिलाओं के उन अधिकारों से रूबरू कराएंगे, जो महिलाओं को समाजिक बंधन से बाहर निकालते हैं. जानकारी के अभाव में आज भी कई महिलाएं संविधान से मिले अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाती हैं.
शादी का झांसा देने पर क्या करें
अगर कोई लड़का किसी लड़की से शादी का वादा करके फिजिकल रिलेशन बनाता है और इसके बाद शादी नहीं करता है. पीड़ित लड़की अपने इलाके के थाने पर सीधे शिकायत दर्ज करा सकती है. शादी का झांसा देने वाले युवक पर धारा 493 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है. इस धारा के तहत आरोपी को 10 साल की सजा का प्रावधान है.
जानिए कौन था आयशा की जिंदगी में पति के अलावा दूसरा शख्स, इस वजह से पीटता था आरिफ!
अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर क्या करें
अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ आपत्तिजनक इशारे करता है, या किसी महिला के साथ अभद्र भाषा, अभद्र गाने का इस्तेमाल करता है. वह महिला अपने इलाके में आने वाले पुलिस थाने पर सीधे शिकायत दर्ज करा सकती हैं. परेशान करने वाले व्यक्ति पर धारा 294 के तहत तीन महीने की जेल की सजा हो सकती है.
जबरन गर्भपात कराए तो क्या करें
अगर कोई पुरुष किसी महिला को जबरन किसी महिला को गर्भधारण या गर्भपात करने का दबाव बनाता है. वह महिला अपने इलाके के पुलिस स्टेशन पर सीधे शिकायत दर्ज करा सकती है. दबाव बनाने वाले व्यक्ति पर धारा 312 और 315 के तहत कार्रवाई हो सकती है. इसके तहत 3 से 10 साल की जेल हो सकती है.
कोई आपका सामान नहीं लौटाए तो क्या करें
अगर कोई पुरुष किसी महिला के सामान जैस कि गहना, पैसा, जमीन वापस नहीं करता है. वह महिला अपने इलाके के पुलिस स्टेशन पर सीधे शिकायत दर्ज करा सकती है. समान वापस नहीं करने के जुर्म में उस व्यक्ति पर धारा 406 के तहत कार्रवाई हो सकती हैं. इस धारा के तहत आरोपी को तीन साल तक की सजा हो सकती हैं.
कोई सुसाइड के लिए महिला पर दबाव बनाए तो क्या करें
अगर कोई पुरुष किसी महिला को सुसाइड के लिए उकसाता है या दबाव बनाता है. वह महिला अपने इलाके के पुलिस स्टेशन पर सीधे शिकायत दर्ज करा सकती है. इसके तहत उस व्यक्ति पर धारा 306 के तहत सख्त कार्रवाई की जा सकती है. ऐसे मामलों में दस साल तक की सजा का प्रावधान है.
कैसे करें शिकायत
किसी कारण से अगर कोई महिला पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज कराने में असमर्थ है. वो महिला अपने मोबाईल से भी सीधे शिकायत दर्ज करा सकती है. इसके लिए महिला को अपने ई-मेल या सोशल मीडिया अकाउंट से
संबंधित थाने को मेल भेजना होगा या उस पुलिस स्टेशन को फेसबुक, ट्विटर पर टैग कर शिकायत दर्ज करा सकती हैं.
LIVE TV