Jamia Nagar News: दिल्ली के जामिया नगर स्थित बटला हाउस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डीडीए ने सैकड़ों मकानों को खाली करने का नोटिस दिया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Jamia Nagar News: देश की राजधानी दिल्ली के जामिया नगर इलाके के बटला हाउस के मुरादी रोड पर करीब 50 से 60 साल पुरानी बस्ती है. अब इस बस्ती पर बुलडोजर एक्शन का खतरा मंडराने लगा है. दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इन इलाकों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर चुकी है. डीडीए ने बटला हाउस के मुरादी रोड पर बने सभी मकानों और दुकानों के जमीन पर अपना दावा ठोका था और मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था. डीडीए ने दावा किया था कि खसरा नंबर 279 का जमीन दिल्ली विकास प्राधिकरण का है और इस पर अवैध तरीके से घर बने हैं. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 7 मई 2025 को डीडीए में बड़ा फैसला दिया था.
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद डीडीए ने इलाके के सैकड़ों मकानों पर नोटिस चिपकाए हैं. इन नोटिसों में कहा गया है कि सभी मकान 11 जून 2025 तक खाली कर दिए जाएं. उसके बाद डीडीए इन मकानों को बुलडोजर से तोड़ने का काम करेगा. डीडीए के इस आदेश के बाद बटला हाउस के इलाके में लोगों में डर और चिंता का माहौल है. लोगों का कहना है कि वह पिछले 50 सालों से रह रहे हैं और अचानक डीडीए ने इस जमीन पर अपना दावा ठोक दिया है.
डीडीए पर संगीन इल्जाम
एक मकामी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ खसरा नंबर 279 को लेकर अपना आदेश दिया था लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण ने खसरा नंबर 281 से लेकर 285 तक के मकानों पर भी नोटिस जारी कर दिया है. इस वजह से इस इलाके लोग नाराज है और वह सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि डीडीए की यह कार्रवाई गैरकानूनी है और वो इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, पिछले एक साल से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने खसरा नंबर 279 को लेकर डीडीए के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसके बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण ने खसरा नंबर 281 से 285 के लिए नोटिस जारी किए और मकानों को चिह्नित कर नोटिस चिपका दिया. इस नोटिस में कहा गया था कि 11 जून तक सभी मकान और दुकानें खाली कर दी जाएं. नहीं तो डीडीए यहां बुलडोजर चलाएगा.