The Central Media Accreditation Guidelines-2022:‘‘सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता’’ (security, sovereignty and integrity) के साथ-साथ ‘‘सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता’’(public order, decency or morality) के खिलाफ काम करने वाले पत्रकारों की मान्यता करेगी सरकार
Trending Photos
नई दिल्लीः सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) ने अपने नए दिशानिर्देशों में कहा है कि देश की ‘‘सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता’’(security, sovereignty and integrity) के साथ-साथ ‘‘सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता’’ (public order, decency or morality) के लिए प्रतिकूल तरीके से काम करने वाले पत्रकार अपनी सरकारी मान्यता खो देंगे. ‘केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशा-निर्देश-2022’(The Central Media Accreditation Guidelines-2022) की सोमवार को घोषणा की गई. इसके तहत ऑनलाइन समाचार मंचों के लिए काम कर रहे पत्रकारों की मान्यता के लिए भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं.
दो साल के लिए अपनी मान्यता खो देंगे पत्रकार
यदि किसी पत्रकार या उसके मीडिया संस्थान को फर्जी दस्तावेज या गलत सूचना देते पाया जाता है, तो भी उसकी मान्यता कम से कम दो वर्ष और अधिकतम पांच साल के लिए निलंबित कर दी जाएगी. इसके अलावा, मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों को सार्वजनिक/सोशल मीडिया प्रोफाइल, विजिटिंग कार्ड, पत्रों या किसी प्रपत्र या किसी भी प्रकाशित सामग्री पर ‘‘भारत सरकार से मान्यता प्राप्त’’ शब्दों का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है.
ऑनलाइन समाचार के लिए बनेंगे नियम
ऑनलाइन समाचार मंचों के लिए नई नीति के तहत, मान्यता के लिए आवेदन करने वाले डिजिटल समाचार प्रकाशकों को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता), 2021 के नियम 18 के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय को आवश्यक जानकारी पेश करनी होगी और नियमों का उल्लंघन नहीं करना होगा.
ऑनलाइन मीडिया पोर्टल को दिल्ली में पत्रकार रखना जरूरी
नीति के मुताबिक, ऑनलाइन मंच एक साल से अधिक पुराना होना चाहिए और वेबसाइट का भारत में एक पंजीकृत कार्यालय होना चाहिए और दिल्ली या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उनके पत्रकार होने चाहिए. यदि आवेदक द्वारा मुहैया कराई गई सूचना गलत पाई जाती है, तो वह मान्यता के लिए आगामी तीन साल तक आवेदन नहीं कर सकेगा.
केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन समिति को होगा गठन
मंत्रालय प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) के प्रधान महानिदेशक की अध्यक्षता में केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन समिति (सीएमएसी) का गठन कर रहा है और इसमें सरकार द्वारा नामित 25 सदस्य शामिल हैं. यह समिति अपनी पहली बैठक की तारीख से दो साल के लिए काम करेगी और पत्रकारों की मान्यता निलंबित करने की जिम्मेदारी संभालेगी. सीएमएसी द्वारा नामित पांच सदस्यों वाली सीएमएसी की एक उप-समिति मान्यता देने संबंधी मामलों पर निर्णय करेगी. उप-समिति की अध्यक्षता भी पीआईबी के प्रधान महानिदेशक करेंगे.
Zee Salaam Live Tv