जम्मू-कश्मीर हुकूमत ने स्टेट जांच एजेंसी (SIA) का गठन किया. आतंकवाद से जुड़े मामलों से निपटने के लिए यह एक अलग सुरक्षा जांच एजेंसी होगी.
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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से जुड़े मामलों की फौरी जांच और तफतीश के लिए तथा केंद्रीय एजेंसियों के साथ कॉर्डिनेशन कायम करने के मकसद से जम्मू-कश्मीर पुलिस के तहत स्टेट जांच एजेंसी (SIA) का गठन किया गया है. अधिकारियों ने मंगलवार को इस संबंध में जानकारी दी.
जम्मू-कश्मीर होम डिपार्टमेंट ने सोमवार को जारी एक आदेश में कहा कि स्टेट जांच एजेंसी को आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और दुष्प्रचार जैसे अपराधों और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के दायरे में आने वाले जुर्मों की जांच का जिम्मा सौंपा जाएगा. इसकी अध्यक्षता निदेशक पद पर नियुक्त व्यक्ति करेगा.
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आदेश में कहा गया कि एसआईए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) और दूसरी जांच एजेंसियों के साथ कॉर्डिनेशन कायम करेगी और आतंकवाद से जुड़े मामलों में फौरी जांच एवं अभियोजन के लिए ज़रूरी लगने वाले सभी कदम उठाएगी.
इसमें कहा गया कि खुफिया जानकारी से निपटने वाली कश्मीर और जम्मू की इकाइयां आतंकवाद से जुड़े मामलों को दर्ज करने के लिए एसआईए के तहत पुलिस थानों के रूप में भी काम करेंगी. आदेश के मुताबिक सीआईडी (अपराध जांच विभाग) प्रमुख एसआईए के पदेन निदेशक होंगे.
इसमें साथ ही बताया गया कि एसआईए में तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 25 फीसदी खुसूसी तरगीब के तौर पर भी दिया जाएगा. आदेश के मुताबिक, पुलिस थाना प्रभारी आतंकवाद से संबंधित मामला दर्ज करने के तुरंत बाद एसआईए को जरूरी तौर पर सूचित करेंगे. वे ऐसे हर मामले के बारे में भी एसआईए को सूचित करेंगे, जिसकी जांच के दौरान उसके आतंकवाद से संबंधित होने का पता चला हो.
(इनपुट- भाषा)
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